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डॉ. दीप्ति अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज
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मुजफ्फरनगर। पीसीपीएनडीटी एक्ट में जेल भेजी गई सरकुलर रोड स्थित नर्सिंगहोम की संचालिका डॉ. दीप्ति अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज हो गई। विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट आरती फौजदार ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की।
पीसीपीएनडीटी एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. राजीव निगम ने पुलिस को बताया था कि 23 जून 2021 को हरियाणा के रेवाड़ी एवं मुजफ्फरनगर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सरकुलर रोड स्थित नर्सिंगहोम पर छापा मारा था। इस दौरान भ्रूण की पहचान होना पाया गया था। पुलिस ने डॉ. दीप्ति अग्रवाल, बाला, अमिता और लवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पिछले दिनों ही डॉ. दीप्ति को गिरफ्तार किया गया था।
बचाव पक्ष की ओर से मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई। अदालत में बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी अमिता और लवी का उनके क्लीनिक से कोई लेना-देना नहीं है।
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पीसीपीएनडीटी एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. राजीव निगम ने पुलिस को बताया था कि 23 जून 2021 को हरियाणा के रेवाड़ी एवं मुजफ्फरनगर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सरकुलर रोड स्थित नर्सिंगहोम पर छापा मारा था। इस दौरान भ्रूण की पहचान होना पाया गया था। पुलिस ने डॉ. दीप्ति अग्रवाल, बाला, अमिता और लवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पिछले दिनों ही डॉ. दीप्ति को गिरफ्तार किया गया था।
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बचाव पक्ष की ओर से मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई। अदालत में बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी अमिता और लवी का उनके क्लीनिक से कोई लेना-देना नहीं है।
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