फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   SO bhopa

भोपा के पूर्व थानेदार के खिलाफ होगा मुकदमा  

Thu, 25 Aug 2016 12:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर Updated Thu, 25 Aug 2016 12:59 AM IST
विज्ञापन
SO bhopa
यूपी पुलिस। - फोटो : UP Police
किशोरी के अपहरण का मुकदमा नहीं लिखना भोपा के पूर्व थानेदार को महंगा पड़ने वाला है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी को जांच कर आरोपी थानेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एसपी देहात ने जांच कर एसओ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की संस्तुति कर दी है।
विज्ञापन

 
प्रकरण भोपा थाने से जुड़ा है। अप्रैल माह में भोपा से एक किशोरी का अपहरण हो गया था। किशोरी के पिता ने थाने में तत्कालीन एसओ भोपा को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई। एसओ ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो पीड़ित ने तत्कालीन एसएसपी केबी सिंह से गुहार लगाई। एसएसपी ने स्पष्ट रूप से एसओ को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश जारी किए।
विज्ञापन


एसएसपी के आदेशों की अवहेलना करते हुए एसओ ने फिर लापरवाही दिखाई और रिपोर्ट दर्ज नहीं की। परेशान होकर पीड़ित पक्ष ने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। आयोग ने एसएसपी को जांच कर आरोपी एसओ के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


एसएसपी ने एसपी देहात राकेश कुमार जौली को मामले की जांच सौंपी। सूत्रों के अनुसार एसपी देहात ने अपनी जांच में एसओ को दोषी पाया है और एसओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति कर दी है। मामले में जल्दी ही एसओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। प्रकरण को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed