फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Court has sentenced two culprits to life imprisonment in case of murder of farmer in Muzaffarnagar

किसान हत्याकांड: अदालत ने दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, राजेंद्र को पीट-पीटकर उतारा था मौत के घाट

Tue, 13 Feb 2024 06:11 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Tue, 13 Feb 2024 06:11 PM IST
सार

Muzaffarnagar Murder Case : मुजफ्फरनगर में किसान की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 12 साल पहले किसान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

विज्ञापन
Court has sentenced two culprits to life imprisonment in case of murder of farmer in Muzaffarnagar
अदालत। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

मुजफ्फरनगर में मीरापुर क्षेत्र के तुल्हेड़ी गांव में किसान की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बिजली के नंगे तार लगाने के विवाद में किसान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-13 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया।

विज्ञापन


शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने बताया कि 12 सितंबर 2011 की शाम छह बजे तुल्हेड़ी निवासी रेखा, उनके पति राजेंद्र और बेटे सचिन खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी किसान ने उनके खेत की मेढ़ पर फसल को जंगली सूकरों से बचाने के लिए बिजली का नंगा तार लगाने का प्रयास किया। राजेंद्र के परिवार ने विरोध किया। इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष ने राजेंद्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: Gram Parikrma Yatra: मुजफ्फरनगर में मंच से बोले CM योगी-पहले प्रदेश में होते थे दंगे, अब दंगामुक्त माहौल

विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद वादी रेखा की ओर से आरोपी वीरेंद्र व दीपक समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान एक अभियुक्त की मौत हो गई थी। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-13 में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। दोषी वीरेंद्र और दीपक को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

यह भी पढ़ें: UP: चौधरी जयंत ने NDA में शामिल होने का किया एलान, पश्चिमी यूपी में बदलेंगे चुनावी समीकरण
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed