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किसान हत्याकांड: अदालत ने दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, राजेंद्र को पीट-पीटकर उतारा था मौत के घाट
Tue, 13 Feb 2024 06:11 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
Published by: कपिल kapil
Updated Tue, 13 Feb 2024 06:11 PM IST
सार
Muzaffarnagar Murder Case : मुजफ्फरनगर में किसान की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 12 साल पहले किसान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।
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अदालत। सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
मुजफ्फरनगर में मीरापुर क्षेत्र के तुल्हेड़ी गांव में किसान की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बिजली के नंगे तार लगाने के विवाद में किसान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-13 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया।
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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने बताया कि 12 सितंबर 2011 की शाम छह बजे तुल्हेड़ी निवासी रेखा, उनके पति राजेंद्र और बेटे सचिन खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी किसान ने उनके खेत की मेढ़ पर फसल को जंगली सूकरों से बचाने के लिए बिजली का नंगा तार लगाने का प्रयास किया। राजेंद्र के परिवार ने विरोध किया। इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष ने राजेंद्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
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इसके बाद वादी रेखा की ओर से आरोपी वीरेंद्र व दीपक समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान एक अभियुक्त की मौत हो गई थी। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-13 में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। दोषी वीरेंद्र और दीपक को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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