फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Collateral taker in prison Selfi

जेल में सेल्फी लेने वाले को मिली जमानत

Thu, 07 Jul 2016 12:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर Updated Thu, 07 Jul 2016 12:46 AM IST
विज्ञापन
Collateral taker in prison Selfi
Jail
जिला कारागार के भीतर फोटो खींचकर उसे वायरल करने का एक आरोपी कारागार से रिहा हो गया है, जबकि जेल प्रशासन ने उसे दूसरी जेल में भेजने की शासन को संस्तुति कर रखी थी। उसके बाहर जाने से जेल अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। 
विज्ञापन


शामली जिले के कैराना निवासी एक व्यक्ति प्रमुख के चुनाव के बाद शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में हुई एक बच्चे की मौत के मामले में पांच माह पूर्व जेल में आया था। उसे जेल की बैरक नंबर चार में रखा गया था। मई में जेल में दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ तो अधिकारियों ने इसकी बैरक चेंज कर दी थी। कई दिनों तक चले बवाल में आरोपी को कारागार की बैरक नंबर-17ए में रखा गया था।
विज्ञापन


उधर जेल में बवाल कट रहा था और आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर बैरक के भीतर ही फोटो खिंचवा कर उन्हें फेसबुक पर वायरल कर रहा था। तलाशी और जांच में आरोपी का नाम सामने आया तो जेलर की ओर से गयूर, इनाम, दानियल, समीर और सरताज के खिलाफ बंदी अधिनियम की धारा में नईमंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


जांच में यह बात सामने आई थी कि एक बंदी ने अपने भांजे को उसके जन्मदिन पर खुश करने के लिए फोटो खींचकर वायरल किया था। जेल अधीक्षक राकेश सिंह ने पांचों बंदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट करने के लिए शासन को खत लिखा था। इसी बीच बंदी की जमानत हो गई। 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed