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तीन शुगर मिल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा
Updated Wed, 05 Dec 2018 12:18 AM IST
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मुजफ्फरनगर। विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण कर चार गन्ना क्रय केंद्रों के विरुद्ध कार्रवाई की है। इनमें बिना अनुमति के तौल कांटे की क्षमता को समायोजित करने जैसी गंभीर अनियमितता सामने आई है। विभाग ने इस संबंध में तीन शुगर मिल प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
विधिक माप विज्ञान विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक हरीश कुमार प्रजापति ने बताया कि आईपीएल की तितावी मिल के खरड़ गांव में गन्ना क्रय केंद्र के निरीक्षण में पाया गया कि तौलन पट्ट की क्षमता को 3500 किलोग्राम पर बांध रखा था। इससे यह तौलन पट्ट 3500 किग्रा के आगे भार प्रदर्शित नहीं करेगा। विदित है कि किसी भी तौल उपकरण को उसकी निर्धारित सीमा से अन्यथा समायोजित किया जाना ‘विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009’ का उल्लंघन है एवं दंडनीय अपराध है। इस क्रय केंद्र के अलावा त्रिवेणी शुगर मिल देवबंद के बागोवाली एवं मंसूरपुर मिल के सुजडू ए एवं सुजडू बी केंद्रों पर निर्धारित बाट न मिलने पर अधिनियम के अधीन कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि क्रय केंद्र पर निरीक्षण के समय निर्धारित बाट न मिलने से घटतौली की जांच नहीं हो पाती। उन्होंने बताया कि तीनों चीनी मिलों के प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
रोडवेज बस की टक्कर से दो युवक घायल
छपार। उत्तराखंड रोडवेज की बस दिल्ली से देहरादून जा रही थी। छपार पेट्रोल पंप के सामने पुरकाजी निवासी अरसद व इकबाल बाइक से तेल लेने के लिए सड़क पार कर रहे थे। अचानक रोडवेज बस की टक्कर लगने से दोनों घायल हो गए। चालक देहरादून निवासी धर्मेंद्र बस को लेकर भागा, मगर कुछ युवकों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
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विधिक माप विज्ञान विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक हरीश कुमार प्रजापति ने बताया कि आईपीएल की तितावी मिल के खरड़ गांव में गन्ना क्रय केंद्र के निरीक्षण में पाया गया कि तौलन पट्ट की क्षमता को 3500 किलोग्राम पर बांध रखा था। इससे यह तौलन पट्ट 3500 किग्रा के आगे भार प्रदर्शित नहीं करेगा। विदित है कि किसी भी तौल उपकरण को उसकी निर्धारित सीमा से अन्यथा समायोजित किया जाना ‘विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009’ का उल्लंघन है एवं दंडनीय अपराध है। इस क्रय केंद्र के अलावा त्रिवेणी शुगर मिल देवबंद के बागोवाली एवं मंसूरपुर मिल के सुजडू ए एवं सुजडू बी केंद्रों पर निर्धारित बाट न मिलने पर अधिनियम के अधीन कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि क्रय केंद्र पर निरीक्षण के समय निर्धारित बाट न मिलने से घटतौली की जांच नहीं हो पाती। उन्होंने बताया कि तीनों चीनी मिलों के प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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रोडवेज बस की टक्कर से दो युवक घायल
छपार। उत्तराखंड रोडवेज की बस दिल्ली से देहरादून जा रही थी। छपार पेट्रोल पंप के सामने पुरकाजी निवासी अरसद व इकबाल बाइक से तेल लेने के लिए सड़क पार कर रहे थे। अचानक रोडवेज बस की टक्कर लगने से दोनों घायल हो गए। चालक देहरादून निवासी धर्मेंद्र बस को लेकर भागा, मगर कुछ युवकों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
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