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सामूहिक दुष्कर्म के सभी छह आरोपी बरी
Updated Tue, 27 Nov 2018 01:19 AM IST
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सामूहिक दुष्कर्म के सभी छह आरोपी बरी
मुजफ्फरनगर। खतौली के गांव कैलावड़ा कलां में युवती के साथ करीब तीन साल पूर्व हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी छह आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।
खतौली कोतवाली क्षेत्र के गांव कैलावड़ा कलां में 14 जनवरी 2016 को गांव निवासी ने अपनी बेटी का अपहरण करने के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने गांव निवासी दूसरे समुदाय के सभी छह युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसमें सभी आरोपी तभी से जेल में बंद हैं। सेशन सुपुर्द होने के बाद मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय में न्यायाधीश बलराज सिंह के समक्ष हुई। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किया, लेकिन आरोपियों का गुनाह साबित नहीं हो सका। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता राव मेहराजूद्दीन ने बताया कि साक्ष्यों के अभाव में न्यायाधीश ने सोमवार को मुकदमे में फैसला सुनाते हुए सभी छह आरोपियों को बेगुनाह करार देते हुए बरी कर दिया है।
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मुजफ्फरनगर। खतौली के गांव कैलावड़ा कलां में युवती के साथ करीब तीन साल पूर्व हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी छह आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।
खतौली कोतवाली क्षेत्र के गांव कैलावड़ा कलां में 14 जनवरी 2016 को गांव निवासी ने अपनी बेटी का अपहरण करने के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने गांव निवासी दूसरे समुदाय के सभी छह युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसमें सभी आरोपी तभी से जेल में बंद हैं। सेशन सुपुर्द होने के बाद मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय में न्यायाधीश बलराज सिंह के समक्ष हुई। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किया, लेकिन आरोपियों का गुनाह साबित नहीं हो सका। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता राव मेहराजूद्दीन ने बताया कि साक्ष्यों के अभाव में न्यायाधीश ने सोमवार को मुकदमे में फैसला सुनाते हुए सभी छह आरोपियों को बेगुनाह करार देते हुए बरी कर दिया है।
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