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प्रोपर्टी डीलर की हत्या में पांच दोषी करार

Sat, 19 Jan 2019 11:58 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Jan 2019 11:58 PM IST
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प्रोपर्टी डीलर की हत्या में पांच दोषी करार
प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में पांच दोषी करार
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मुजफ्फरनगर। जनपद न्यायाधीश की अदालत ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों को कत्ल करने का दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है। सजा पर सुनवाई 21 जनवरी को होगी। दस वर्ष पहले शामली के कैराना क्षेत्र में यह हत्या हुई थी।

शामली जिले के कैराना कोतवाली पर गांव हैदरपुर मवी निवासी शोरण सिंह पुत्र नंदू सिंह ने 16 जनवरी 2009 को हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि वह अपने पुत्र सतेन्द्र व जितेन्द्र तथा दोनो पुत्रवधू मुकेश व पिंकी के साथ शाम लगभग आठ बजे अपने घर में बैठा था। उसके गांव के ही निवासी रामपाल , रामफल , प्रेम पुत्रगण नरसिंह तथा मदन ,मैनपाल पुत्रगण साहब सिंह ने दरवाजा खटखटाया। उसके बेटे सतेंद्र ने दरवाजा खोला, तभी सामने खड़े आरोपियों ने तमंचे से सतेंद्र को गोली मार दी, जिससे सतेंद्र घायल होकर गिर पड़ा, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। सतेंद्र प्रापर्टी डीलर था तथा एक प्लाट की बिक्री का कमीशन आरोपियों पर बकाया था, इसी रंजिश में हत्या की गई। इस मुकदमे की सुनवाई जिला जज एसके पचौरी की अदालत में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी व प्राईवेट कौंसिल यशपाल सिंह ने कोर्ट में 11 गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त रामपाल, रामफल, प्रेम, मदन और मैनपाल को हत्या करने का दोषी करार देते हुए जेल भेजा है। सजा पर सुनवाई 21 जनवरी को होगी।
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