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नकली नोटो से ठगी करने में एक दोषी करार

Sun, 22 Apr 2018 12:48 AM IST
Updated Sun, 22 Apr 2018 12:48 AM IST
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नकली नोटो से ठगी करने में एक दोषी करार
नकली नोटों से ठगी करने पर जालसाज दोषी करार
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने नकली नोटों से जनता से ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को दोषी करार दिया है। अदालत में हाजिर नहीं होने पर गैरजमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को 23 अप्रैल को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।

नई मंडी कोतवाली पर तत्कालीन इंस्पेक्टर जसवीर सिंह पुंडीर ने 5 दिसंबर 2000 को ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया था कि सूचना मिली था कि कुछ लोग नकली नोटों के द्वारा जनता से ठगी करने के फिराक में हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश देकर कामिल पुत्र रमजानी, निवासी नंगला खेड़ा, यूसुफ पुत्र सलामतुल्लाह निवासी कैराना, मतलूब पुत्र याकूब निवासी कच्ची गढ़ी, सलीम उर्फ अब्दुल कद्दूस पुत्र अब्दुल हाकिम रसीद निवासी कच्ची गढ़ी , गुलफाम पुत्र फरजंद निवासी जिजौला थाना झिंझाना , विरेंद्र पुत्र ओम सिंह निवासी रानीपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मुकदमे के एक आरोपी मतलूब पुत्र याकूब के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेंद्र कुमार त्यागी की अदालत संख्या (5) गैंगेस्टर कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त मतलूब पुत्र याकूब को धारा 489 सी के तहत दोषी करार दिया । मगर अभियुक्त, जो जमानत पर जेल से बाहर है, अदालत में पेश नहीं हुआ । इसलिए अदालत ने उसका गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को आदेश दिया कि अभियुक्त को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करे। इस मामले में सजा 23 अप्रैल को सुनाई जाएगी।
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