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ार्तिक हल्दर की जमानत याचिका खारिज
Updated Fri, 23 Mar 2018 12:24 AM IST
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कार्तिक हल्दर की जमानत याचिका खारिज
मुजफ्फरनगर । आसाराम मामले के गवाह रहे अखिल गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी कार्तिक हल्दर की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को एडीजे-दशम की कोर्ट से खारिज हो गई। कोर्ट ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद यह याचिका खारिज की है। गौरतलब है कि 11 जनवरी 2015 को अखिल गुप्ता की जानसठ रोड पर उसके घर के पास गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। मुख्य हत्यारोपी कार्तिक हल्दर करनाल जेल में बंद है।
लाइनमैन झुलसा
शाहपुर। काकड़ा गांव में हाईटेशन लाइन का करंट लगने से गांव का ही संविदा लाइनमैन सचिन पुत्र राजेंद्र बुरी तरह से झुलस गया। परिजनों ने उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया है। ग्रामीणों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर बिजलीघर पर हंगामा किया। आरोप था कि शट डाउन लिए जाने पर भी बिजलीघर से लाइन को चालू कर दिया। देर रात को पुलिस ने बिजली घर के एसएसओ को हिरासत में ले लिया था। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
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मुजफ्फरनगर । आसाराम मामले के गवाह रहे अखिल गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी कार्तिक हल्दर की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को एडीजे-दशम की कोर्ट से खारिज हो गई। कोर्ट ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद यह याचिका खारिज की है। गौरतलब है कि 11 जनवरी 2015 को अखिल गुप्ता की जानसठ रोड पर उसके घर के पास गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। मुख्य हत्यारोपी कार्तिक हल्दर करनाल जेल में बंद है।
लाइनमैन झुलसा
शाहपुर। काकड़ा गांव में हाईटेशन लाइन का करंट लगने से गांव का ही संविदा लाइनमैन सचिन पुत्र राजेंद्र बुरी तरह से झुलस गया। परिजनों ने उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया है। ग्रामीणों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर बिजलीघर पर हंगामा किया। आरोप था कि शट डाउन लिए जाने पर भी बिजलीघर से लाइन को चालू कर दिया। देर रात को पुलिस ने बिजली घर के एसएसओ को हिरासत में ले लिया था। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
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