मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा थाना क्षेत्र में करीब 18 साल पहले अवैध शराब का जखीरा बरामद होने के मामले में कुख्यात सुशील मूंछ, ब्लॉक प्रमुख अनिल राठी सहित पांच आरोपियों पर आरोप तय हो गए हैं। प्रकरण की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट एडीजे-पांच ने की। सबूत के लिए 15 दिसंबर की तिथि तय की गई है। उधर, बचाव पक्ष की ओर से सुशील मूंछ की जमानत अर्जी भी दाखिल की गई है, जिस पर तीन दिसंबर को सुनवाई होगी।
भोपा थाना पुलिस ने 26 फरवरी, 2003 को एक शराब ठेके से हरियाणा निर्मित अवैध शराब बरामद की थी। मौके से दो सेल्समैनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसी मामले में गांव मथेड़ी निवासी कुख्यात माफिया सुशील मूंछ, वर्तमान ब्लॉक प्रमुख मोरना अनिल राठी, ब्रजपाल, गांव करहेड़ा निवासी राजीव व ब्रह्मपाल, गांव बेहड़ा सादात निवासी उदयवीर, रामपुर तिराहा निवासी राजेंद्र व नेपाल के जनपद लुंबिनी निवासी किशन को भी आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।
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आरोपियों ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया था। करीब एक साल पूर्व स्टे अवधि खत्म होने पर गैंगस्टर कोर्ट ने सभी आरोपियों के समन जारी कर दिए थे, जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख अनिल राठी सहित छह आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे।
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सुशील मूंछ के खिलाफ कुर्की वारंट भी जारी कर दिए गए थे, जिसके बाद सुशील मूंछ ने छह नवंबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। एडीजीसी दिनेश पुंडीर ने बताया कि बुधवार को प्रकरण के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद आरोपियों पर अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। नेपाल के किशन की फाइल अलग चल रही है।