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अदालत का फैसला: मुजफ्फरनगर में दुष्कर्मी पुजारी को आजीवन कारावास, 20 हजार का जुर्माना

Thu, 10 Nov 2022 07:59 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 10 Nov 2022 07:59 PM IST
सार

दुष्कर्म के मामले में अदालत का फैसला आया है। अदालत ने दुष्कर्मी पुजारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया।

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Court has sentenced the priest to life imprisonment in  sexual assault case in Muzaffarnagar
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने मंदिर के पुजारी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-दो (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी छोटे लाल ने यह फैसला सुनाया।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी किरण पाल कश्यप ने बताया कि नौ जनवरी 2016 को छात्रा संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। पीड़ित पक्ष ने 18 जनवरी 2016 को मुकदमा दर्ज कराया। 
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पीड़ित पक्ष का कहना था कि उनकी पुत्री रोजाना गांव के मंदिर में पूजा करने जाती थी। वहां, हापुड़ जनपद के गांव छपकौली बाबूगढ़ निवासी प्रेम चंद गोस्वामी पुजारी था। वह छात्रा को बस में बैठाकर अपने साथ ले गया था। उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश की। पुजारी पर अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे का परीक्षण एडीजे (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी छोटे लाल की अदालत में हुआ। 
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अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपहरण की धारा में भी दोष सिद्घ होने पर पुजारी को 10 साल की सजा और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।

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