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Murder Case: अदालत ने दोषी बेटे को सुनाई उम्रकैद की सजा, खौफनाक तरीके से की थी पिता की हत्या

Thu, 11 Jan 2024 05:58 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 11 Jan 2024 05:58 PM IST
सार

Muzaffarnagar Murder Case : अदालत ने पिता की हत्या के दोषी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बेटे ने खौफनाक तरीके से अपने पिता की हत्या की थी।

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Court has sentenced son life imprisonment in father murder case in Muzaffarnagar
अदालत का फैसला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर क्षेत्र के नावला गांव में पारिवारिक कलह के चलते घर में सो रहे पिता की हत्या के दोषी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-4 के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया। 

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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और विशेष लोक अभियोजक रामनिवास पाल ने बताया कि नावला गांव में 12 मई 2020 को बुजुर्ग मेहरबान अपने घर के आंगन में सोया हुआ था। पारिवारिक कलह के चलते इसी दौरान उसके बेटे रिहान ने सिर में नल की हत्थी से वारकर हत्या कर दी थी। शोर-शराबा सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ कर कमरे में बंद कर दिया। 
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पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वादी फुरकान ने आरोपी रिहान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-4 में हुई। अभियोजन की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोषी रिहान को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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