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कलक्ट्रेट में पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट प्रतिबंधित      

Mon, 10 Apr 2017 11:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर Updated Mon, 10 Apr 2017 11:48 PM IST
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Controlled smoking in the collectorate
smoking
कलक्ट्रेट परिसर में अब कोई भी सिगरेट का धुआं उड़ाता और पान चबाता नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने कठोर कदम उठा दिए हैं। सभी अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए गए हैं कि उनके कार्यालय में धूम्रपान प्रतिबंधित कर दिया गया है। धूम्रपान करने पर तत्काल 200 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। आम आदमी से लेकर अफसर तक सभी इसके दायरे में आ गए हैं।       
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कलक्ट्रेट परिसर हो या विकास भवन या कोई अन्य सरकारी कार्यालय अब कहीं भी धूम्रपान नहीं कर पाएंगे। जिला प्रशासन ने इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। एडीएम प्रशासन मनोज चौहान ने सभी विभागों को जारी पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 22 मार्च के आदेश के बाद जिले में समस्त सरकारी कार्यालयों में धूम्रपान प्रतिबंधित किया गया है। कार्यालयों में कोई भी अधिकारी, कर्मचारी और सामान्य नागरिक धूम्रपान नहीं कर पाएगा। तंबाकू, पान मसाला, गुटखा और धूम्रपान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। किसी दफ्तर में कोई भी धूम्रपान नहीं कर पाएगा। अफसरों को निर्देशित किया गया है कि वह लगातार अपने कार्यालयों के निरीक्षण करेंगे।       
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अफसर, कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई      
ऑफिस में बैठकर पान चबाने और सिगरेट का धुआं निकालने वाले अफसर और कर्मचारी भी अब सावधान हो जाएं। धूम्रपान करते पकड़े जाने पर जुर्माना तो होगा ही साथ ही कानूनी कार्रवाई भी होगी, जो जुर्माना सामान्य नागरिक पर लगेगा, वही अधिकारी पर भी होगा।
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