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Muzaffarnagar News: गाजियाबाद के लिए खास ... मुजफ्फरनगर - पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को अवमानना नोटिस
Thu, 01 Feb 2024 02:06 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Thu, 01 Feb 2024 02:06 AM IST
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- परिवार न्यायालय नंबर दो में चल रहा तीन बच्चों के भरण पोषण भत्ते का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। तीन बच्चों के भरण पोषण भत्ते के मामले में अदालत के आदेश का पालन नहीं कराने पर पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को अवमानना नोटिस जारी किया गया। अदालत ने 28 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए।
थाना चरथावल क्षेत्र के गांव कान्हाहेड़ी निवासी नाबालिग सुहेल, शोएब और रिया के भरण पोषण भत्ते का वाद परिवार न्यायालय में उनके पिता गाजियाबाद के पसोंडा गांव निवासी निसार के खिलाफ चल रहा है। बच्चों के नाना इकराम अली पैरवी कर रहे हैं। अधिवक्ता नरेंद्र गौतम ने बताया याचिका की सुनवाई परिवार न्यायालय नंबर-2 में हुई। न्यायालय ने भरण पोषण की याचिका स्वीकार करते हुए आठ नवंबर 2023 में निसार को छह हजार रुपये प्रति माह अदा करने के आदेश दिए थे। निसार ने न्यायालय के आदेशानुसार अपने तीनों बच्चों को भरण पोषण की रकम अदा नहीं की। भरण पोषण की रकम सात लाख अट्ठावन हजार रुपये की वसूली के लिए न्यायालय ने पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को पत्र लिखा, लेकिन पुलिस ने रिकवरी करने में कोई कार्रवाई नहीं की।
मंगलवार को न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दीपकांत मणि ने पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को न्यायालय के आदेश की अवमानना करने के आरोप में 28 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद ने यदि जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ प्रकरण उच्च न्यायालय प्रयागराज को प्रेषित कर दिया जाएगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। तीन बच्चों के भरण पोषण भत्ते के मामले में अदालत के आदेश का पालन नहीं कराने पर पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को अवमानना नोटिस जारी किया गया। अदालत ने 28 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए।
थाना चरथावल क्षेत्र के गांव कान्हाहेड़ी निवासी नाबालिग सुहेल, शोएब और रिया के भरण पोषण भत्ते का वाद परिवार न्यायालय में उनके पिता गाजियाबाद के पसोंडा गांव निवासी निसार के खिलाफ चल रहा है। बच्चों के नाना इकराम अली पैरवी कर रहे हैं। अधिवक्ता नरेंद्र गौतम ने बताया याचिका की सुनवाई परिवार न्यायालय नंबर-2 में हुई। न्यायालय ने भरण पोषण की याचिका स्वीकार करते हुए आठ नवंबर 2023 में निसार को छह हजार रुपये प्रति माह अदा करने के आदेश दिए थे। निसार ने न्यायालय के आदेशानुसार अपने तीनों बच्चों को भरण पोषण की रकम अदा नहीं की। भरण पोषण की रकम सात लाख अट्ठावन हजार रुपये की वसूली के लिए न्यायालय ने पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को पत्र लिखा, लेकिन पुलिस ने रिकवरी करने में कोई कार्रवाई नहीं की।
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मंगलवार को न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दीपकांत मणि ने पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को न्यायालय के आदेश की अवमानना करने के आरोप में 28 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद ने यदि जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ प्रकरण उच्च न्यायालय प्रयागराज को प्रेषित कर दिया जाएगा।

व्यापारी मुरली मनोहर सिंघल।

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