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Muzaffarnagar News: पुष्पा की हत्या में अमीर आलम पर दोष सिद्ध, फैसला आज
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पुष्पा, फाइल फोटो
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मुजफ्फरनगर। पुरकाजी कस्बे में मनमुटाव दूर करने लिए घर बुलाकर महिला पुष्पा की हत्या के मामले में आरोपी अमीर आलम पर दोष सिद्ध हो चुका है। विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट के पीठासीन अधिकारी डॉ. विजय कुमार सजा के प्रश्न पर सोमवार को सुनवाई करेंगे। वीडियो काॅफ्रेंसिंग के जरिये दोषी की पेशी कराई जाएगी।
खेतों में मजदूरी करने वाली दक्षिणी मोहल्ला निवासी पुष्पा का कस्बे के ही खेड़ा दरवाजा निवासी अमीर आलम पक्ष से मनमुटाव चल रहा था। 23 फरवरी 2022 को आरोपी ने एक महिला से कॉल कर यह कहते हुए बुलाया कि आपस में बैठक गलतफहमी दूर कर लेंगे। पुष्पा खादर रोड से ई-रिक्शा में बैठकर नई बस्ती खड़का वाला के लिए चली गई।
पीछे उसका पति कंवरपाल भी पहुंच गया। मकान के सामने खड़ा अमीर आलम और अन्य वादी को देखते हुए मौके से भाग गए, जबकि पुष्पा का शव कमरे में लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। पुलिस जांच में आरोपी मां-बेटी का नाम निकल गया था, जबकि अमीर आलम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। अदालत ने 29 अगस्त को अभियुक्त पर दोष सिद्ध कर दिया है।
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पहले बयान से पलट गया था कंवरपाल
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने बताया कि फावड़े से गर्दन पर कई वार कर हत्या की गई थी। मुकदमे में वादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्ष का समर्थन किया था लेकिन बाद में वह अपने पूर्व के बयान से जिरह के दौरान पलट गया और मुलजिम के पक्ष में अपना बयान दिया। घटना के और जो तथ्य के गवाह थे वह सभी पक्षद्रोही हो गए थे। वादी मुकदमा कंवरपाल ने 2025 में अपनी गवाही दोबारा कराने के लिए कोर्ट में धारा 311 सीआरपीसी के लिए प्रार्थनापत्र दिया। आरोप लगाया कि अमीर आलम ने डरा धमकाकर और अपने दबाव में लेकर जिरह के दौरान उसके पक्ष में बयान देने के लिए बाध्य किया है।
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खेतों में मजदूरी करने वाली दक्षिणी मोहल्ला निवासी पुष्पा का कस्बे के ही खेड़ा दरवाजा निवासी अमीर आलम पक्ष से मनमुटाव चल रहा था। 23 फरवरी 2022 को आरोपी ने एक महिला से कॉल कर यह कहते हुए बुलाया कि आपस में बैठक गलतफहमी दूर कर लेंगे। पुष्पा खादर रोड से ई-रिक्शा में बैठकर नई बस्ती खड़का वाला के लिए चली गई।
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पीछे उसका पति कंवरपाल भी पहुंच गया। मकान के सामने खड़ा अमीर आलम और अन्य वादी को देखते हुए मौके से भाग गए, जबकि पुष्पा का शव कमरे में लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। पुलिस जांच में आरोपी मां-बेटी का नाम निकल गया था, जबकि अमीर आलम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। अदालत ने 29 अगस्त को अभियुक्त पर दोष सिद्ध कर दिया है।
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पहले बयान से पलट गया था कंवरपाल
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने बताया कि फावड़े से गर्दन पर कई वार कर हत्या की गई थी। मुकदमे में वादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्ष का समर्थन किया था लेकिन बाद में वह अपने पूर्व के बयान से जिरह के दौरान पलट गया और मुलजिम के पक्ष में अपना बयान दिया। घटना के और जो तथ्य के गवाह थे वह सभी पक्षद्रोही हो गए थे। वादी मुकदमा कंवरपाल ने 2025 में अपनी गवाही दोबारा कराने के लिए कोर्ट में धारा 311 सीआरपीसी के लिए प्रार्थनापत्र दिया। आरोप लगाया कि अमीर आलम ने डरा धमकाकर और अपने दबाव में लेकर जिरह के दौरान उसके पक्ष में बयान देने के लिए बाध्य किया है।