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जमशेद और हफीजा बेगम के सभी करार अवैध

Sat, 14 Mar 2020 12:48 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Mar 2020 12:48 AM IST
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All agreements of Jamshed and Hafiza Begum invalid
जमशेद और हफीजा बेगम के सभी करार अवैध
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मुजफ्फरनगर। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां के परिवार के सदस्य शमशाद अली खां के नाम चली आ रही जमीन को उपजिलाधिकारी के न्यायालय में निष्क्रांत घोषित करने के बाद अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने एक और आदेश दिया है। उसके तहत उक्त भूमि के कुछ हिस्से को जमशेद अली खां और हफीजा बेगम द्वारा दूसरों को करार किए जाने की प्रक्रिया को अवैध और निष्प्रभावी बताया है। उन्होंने भूमि की सुरक्षा के लिए एसडीएम सदर को पत्र लिखा है।

एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने एसडीएम सदर को जारी पत्र में कहा कि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण गोयल ने बताया कि 12 फरवरी को उपजिलाधिकारी के न्यायालय में शमशाद अली खां के नाम दर्ज जमीन को निष्क्रांत घोषित कर दिया गया था। इस जमीन का मालिक बताकर जमशेद अली खां और हफीजा बेगम ने कुछ जमीन को विक्रय कर रखा है और कुछ भाग आदित्य कंस्ट्रक्शन को हस्तांतरित कर रखा है। निष्क्रांत भूमि पर समस्त विलेख पूर्णत: निष्प्रभावी एवं अवैध हैं। इस संपत्ति की उचित जांच कराकर समस्त हस्तांतरण, विक्रय विलेख इत्यादि को शत्रु संपत्ति अधिनियम, निष्कांत संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत पूर्णत: निष्फल एवं निष्प्रभावी घोषित किए जाने के लिए तहसील स्तर पर कार्रवाई करें।
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