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पिता-पुत्रों को दस वर्ष का कारावास
Updated Sat, 21 Jul 2018 12:21 AM IST
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मुजफ्फरनगर। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-दो ने चुनाव की रंजिश में दंपति पर जान लेवा हमला करने वाले ग्रामीण और उसके तीन पुत्रों को दस-दस साल के कारावास और 27-27 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने पिता-पुत्रों को जेल भेज दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मंसूरपुर पर जीवना गांव की प्रकाशवती ने 13 जून 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि अभियुक्त जसवीर पक्ष उसके परिवार से चुनाव की रंजिश रखता है। इसके चलते सुबह साढे़े आठ बजे जसवीर अपने पुत्रों राजन, राजू , अमित उर्फ गुड्डू के साथ हाथों में तमंचे, लाठी डंडे और बलकटी लेकर उसके घर में घुस आए। पिता-पुत्रों ने उसके बेटे प्रदीप पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। उसे बचाने के लिए प्रदीप की पत्नि सुधा बीच में आयी तो हमलावर ने उसे भी हमला कर घायल कर दिया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा की फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 में हुई। एडीजीसी रीतू चौधरी ने कोर्ट में सात गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त जसवीर और उसके तीनों पुत्र राजन, राजू , अमित उर्फ गुड्डू को घर में घुस कर जान लेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए धारा 307 के तहत दस-दस वर्ष का कारावास और 27-27 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद सभी को जेल भेज दिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मंसूरपुर पर जीवना गांव की प्रकाशवती ने 13 जून 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि अभियुक्त जसवीर पक्ष उसके परिवार से चुनाव की रंजिश रखता है। इसके चलते सुबह साढे़े आठ बजे जसवीर अपने पुत्रों राजन, राजू , अमित उर्फ गुड्डू के साथ हाथों में तमंचे, लाठी डंडे और बलकटी लेकर उसके घर में घुस आए। पिता-पुत्रों ने उसके बेटे प्रदीप पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। उसे बचाने के लिए प्रदीप की पत्नि सुधा बीच में आयी तो हमलावर ने उसे भी हमला कर घायल कर दिया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा की फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 में हुई। एडीजीसी रीतू चौधरी ने कोर्ट में सात गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त जसवीर और उसके तीनों पुत्र राजन, राजू , अमित उर्फ गुड्डू को घर में घुस कर जान लेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए धारा 307 के तहत दस-दस वर्ष का कारावास और 27-27 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद सभी को जेल भेज दिया।
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