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बलात्कार करने वाले को दस साल की सजा-Meerut
Updated Fri, 25 Aug 2017 12:59 AM IST
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दुष्कर्मी को दस साल की सजा
बेटे को गन प्वाइंट पर लिया था
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या (दो) ने मासूम बेटे की कनपटी पर तमंचा लगाकर महिला से बलात्कार और लूट करने वाले को मुल्जिम को दस साल के कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
मंसूरपुर क्षेत्र के गांव निवासी पीड़िता ने अदालत में अपनी पीड़ा सुनाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई थी। कोर्ट के आदेश पर थाना मंसूरपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में पीड़िता के अनुसार घटना की रात 19 अक्तूबर 2009 को पीड़िता के घर पड़ोसी रविकांत पुत्र सलेकचंद अपने दो साथियों के साथ घुस आया और उसके मासूम बेटे को गन प्वाइंट पर लेकर 65 हजार रुपये और जेवर लूटकर अपने साथियों को भगा दिया। फिर उसके साथ बलात्कार किया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रीतू चौधरी ने तीन गवाह कोर्ट में पेश किए। न्यायाधीश ने दोनो पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त रविकांत को लूट और बलात्कार का दोषी करार देते हुए धारा 376 के तहत 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपया जुर्माना, धारा 380 के तहत 5 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 452 के तहत 5 वर्ष का कारावास व 3 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 506 के तहत दो वर्ष का कारवास और दो हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। रविकांत जेल में बंद है।
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बेटे को गन प्वाइंट पर लिया था
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या (दो) ने मासूम बेटे की कनपटी पर तमंचा लगाकर महिला से बलात्कार और लूट करने वाले को मुल्जिम को दस साल के कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
मंसूरपुर क्षेत्र के गांव निवासी पीड़िता ने अदालत में अपनी पीड़ा सुनाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई थी। कोर्ट के आदेश पर थाना मंसूरपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में पीड़िता के अनुसार घटना की रात 19 अक्तूबर 2009 को पीड़िता के घर पड़ोसी रविकांत पुत्र सलेकचंद अपने दो साथियों के साथ घुस आया और उसके मासूम बेटे को गन प्वाइंट पर लेकर 65 हजार रुपये और जेवर लूटकर अपने साथियों को भगा दिया। फिर उसके साथ बलात्कार किया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रीतू चौधरी ने तीन गवाह कोर्ट में पेश किए। न्यायाधीश ने दोनो पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त रविकांत को लूट और बलात्कार का दोषी करार देते हुए धारा 376 के तहत 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपया जुर्माना, धारा 380 के तहत 5 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 452 के तहत 5 वर्ष का कारावास व 3 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 506 के तहत दो वर्ष का कारवास और दो हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। रविकांत जेल में बंद है।
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