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Muzaffarnagar News: मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को 30 साल का कठोर कारावास
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मुजफ्फरनगर। जानसठ क्षेत्र में दुर्गा मेले से बहला-फुसलाकर ले जाकर पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा में 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के पीठासीन अधिकारी रितीश सचदेवा ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान और विक्रांत राठी ने बताया कि 22 मार्च 2019 की रात पांच साल की मासूम अपने परिवार के साथ दुर्गा मेले में घूमने गई थी। अचानक मासूम संदिग्ध हालात में मेले से लापता हो गई। परिजनों ने इधर-उधर तलाश किया। देर रात मासूम रोते हुए लौटी। 23 मार्च को पीडि़ता की मां ने गांव के ही किसान के नौकर बिहार के पीपराहेड़ा निवासी शंकर के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या एक में हुई। अदालत ने दोषी शंकर को पॉक्सो एक्ट में 30 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड और दुष्कर्म में 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में सात गवाह पेश किए गए।
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विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान और विक्रांत राठी ने बताया कि 22 मार्च 2019 की रात पांच साल की मासूम अपने परिवार के साथ दुर्गा मेले में घूमने गई थी। अचानक मासूम संदिग्ध हालात में मेले से लापता हो गई। परिजनों ने इधर-उधर तलाश किया। देर रात मासूम रोते हुए लौटी। 23 मार्च को पीडि़ता की मां ने गांव के ही किसान के नौकर बिहार के पीपराहेड़ा निवासी शंकर के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया।
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पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या एक में हुई। अदालत ने दोषी शंकर को पॉक्सो एक्ट में 30 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड और दुष्कर्म में 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में सात गवाह पेश किए गए।
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