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किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में दो अभियुक्तों को 20-20 साल की सजा

Thu, 12 May 2022 11:54 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 12 May 2022 11:54 PM IST
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20 years imprisonment for two convicts of gang rape of teenager
मुजफ्फरनगर। छपार थाना क्षेत्र के गांव में सात साल पहले किशोरी को तमंचे से डरा धमकाकर सामूहिक दुष्कर्म के प्रकरण दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक आरती फौजदार ने फैसला सुनाया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान, कुलदीप पुंडीर और विक्रांत राठी ने बताया कि 30 जुलाई 2015 की रात किशोरी के पिता, भाई और चाचा खेत पर पानी चलाने गए थे। किशोरी मां के साथ घर पर थी। इसी दौरान गांव के ही जमशेद और अय्याज घर में घुसे और मां-बेटी के साथ मारपीट की। किशोरी को कमरे में ले जाकर दोनों ने दुष्कर्म किया और धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने दिन निकलने पर दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।
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प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 आरती फौजदार ने की। बृहस्पतिवार को दोनों दोषियों को 20-20 साल की सजा 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 452 में पांच-पांच साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अभियुक्तों पर लगाए गए अर्थदंड 80 हजार की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के तौर पर दी जाएगी।
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