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Muzaffarnagar News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास
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मुजफ्फरनगर। खतौली क्षेत्र के गांव में मासूम से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने फैसला सुनाया।
पांच साल की मासूम बच्ची 27 अप्रैल 2024 को घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी महकार मासूम को बहलाकर अपने साथ जंगल में ले गया और दुष्कर्म किया। पीड़ित पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। बुधवार को आरोपी महकार पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को 20 साल कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड, छेड़छाड़ में तीन साल का कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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पांच साल की मासूम बच्ची 27 अप्रैल 2024 को घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी महकार मासूम को बहलाकर अपने साथ जंगल में ले गया और दुष्कर्म किया। पीड़ित पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट में हुई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। बुधवार को आरोपी महकार पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को 20 साल कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड, छेड़छाड़ में तीन साल का कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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