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पूर्व प्रधान और उसके भाई की हत्या में पांच लोग दोषी करार

Fri, 13 Apr 2018 12:24 AM IST
Updated Fri, 13 Apr 2018 12:24 AM IST
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पूर्व प्रधान और उसके भाई की हत्या में पांच लोग दोषी करार
डबल मर्डर में पांच लोग दोषी करार
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मुजफ्फरनगर।
तीन वर्ष पहले हुए कासमपुर पठेड़ी के पूर्व प्रधान और उसके भाई की हत्या के मामले में अदालत ने पांच लोगों को दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई शुक्रवार को होगी। डबल मर्डर उस समय हुआ था, जब दोनों भाई एक मुकदमे में तारीख पर शहर आ रहे थे। चुनावी रंजिश के चलते पूर्व प्रधान और उसके भाई का कत्ल शहर में घुसते हुए हाईवे के पास अंधाधुंध फायरिंग कर किया था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना छपार क्षेत्र के गांव कासमपुर पठेडी निवासी प्रदीप पुत्र खिलेराम ने नई मंडी कोतवाली पर दो फरवरी 2015 का हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसका भाई विनोद गांव का पूर्व प्रधान था। किसी मुकदमे में अदालत में तारीख पर पेश होने के लिए उसके भाई विनोद और प्रमोद बाइक पर सवार होकर मुजफ्फरनगर आ रहे थे। जब वे लोग हाईवे से बाईपास होते हुए दशमेश ढाबे के पास पहुंचे, तो एक कार में सवार गांव के ही सतीश पुत्र धर्मपाल, धर्मेंद्र पुत्र सेठपाल, सतवीर, संदीप, संजीव उर्फ सोनू उर्फ संजू पुत्रगण राम सिंह तथा ओमवीर पुत्र तेजपाल सिंह उनके पीछे आए और बाइक में ठक्कर मार कर गिरा दिया। विनोद की गोली मार कर हत्या कर दी गई। प्रमोद जान बचाने को भागा, मगर हत्यारोपियों ने उसके पीछे भागते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर उसकी भी गोलियों से भून कर हत्या कर दी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव श्रीवास्तव की अदालत संख्या ( एक) में हुई। एडीजीसी जितेंद्र कुमार त्यागी तथा वादी पक्ष के अधिवक्ता ज्ञान कुमार, सुरेंद्र शर्मा व संजय कुमार ने कोर्ट में दस गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए धारा 147, 148, 302/149 में सतीश, धर्मेंद्र , सतवीर, संदीप तथा संजीव को दोषी करार दिया। सजा के प्रकरण शुक्रवार यानि आज सुनवाई की जाएगी।
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तीन साल से जेल में है
मुजफ्फरनगर। डबल मर्डर में दोषी करार दिए गए पांचों हत्यारे बीते तीन साल से जेल में बंद है। हाई कोर्ट में भी उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई थी।

ओमवीर ढाई साल रहा फरार
मुजफ्फरनगर। दोहरे हत्याकांड का सह अभियुक्त ओमवीर ढाई साल तक फरार रहा। कुछ माह पहले ही नई मंडी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसका मुकदमा बाद में सुना जाएगा।
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