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नगर पंचायत ईओ कोर्ट में तलब

Fri, 09 Feb 2018 12:33 AM IST
Updated Fri, 09 Feb 2018 12:33 AM IST
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नगर पंचायत ईओ कोर्ट में तलब
कोर्ट में अधिशासी अधिकारी तलब
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जानसठ। सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई सूचना नहीं देने पर एडीएम ने ईओ को कोर्ट में तलब किया है।
कस्बे के मोहल्ला हुसैनपुरा निवासी अनुज सैनी ने आरटीआई के तहत नगर पंचायत जानसठ से जनहित से जुड़ी पांच बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसमें नगर पंचायत कार्यालय में तैनात कुल कर्मचारियों की संख्या तथा उनको दिया जाने वाला मासिक वेतन एवं नगर पंचायत में कुल कितने ट्रैक्टर, टैंपू व अन्य वाहनों के साथ-साथ जेनरेटर संचालित करने को खर्च होने वाले डीजल संबंधित आदि जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में नगर पंचायत के जनसूचना अधिकारी एवं ईओ अनूप राय ने आवेदक को भेजे गए अपने जवाब में कहा कि यह सूचनाएं तृतीय पक्ष से संबंधित है, जिनको दिया नहीं जा सकता। आवेदक अनुज सैनी ने ईओ द्वारा सूचना उपलब्ध न कराने के चलते इसकी प्रथम अपील अपर जिलाधिकारी प्रशासन की कोर्ट में की। एडीएम प्रशासन हरीश चंद्र ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ईओ जानसठ को तलब करते हुए 15 फरवरी को कोर्ट में स्वयं पहुंचकर अपना पक्ष रखने के आदेश का नोटिस भेजा है।
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