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विशेष कोर्ट से जमानत मिलने पर पांच आरोपी जेल से रिहा
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सामूहिक नकल प्रकरण में पांच आरोपियों की जमानत मंजूर
मुजफ्फरनगर। सामूहिक नकल के मामले में मेरठ की विशेष अदालत से आरोपी डॉ जाकिर हुसैन मेमोरियल इंटर कॉलेज खुड्डा के प्रबंधक कमर इंतखाब और उनके भाई अशहर नफीस उर्फ अख्तर सहित पांच आरोपियों को जमानत मिल गई। कोर्ट के आदेश पर पांचों आरोपी जेल से रिहा हो गए। इस मामले में नामजद 17 आरोपियों में से प्रधानाचार्य समेत 12 आरोपी अभी जेल में बंद है।
यूपी बोर्ड की परीक्षा में जनता इंटर कॉलेज बाढ़ में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर 22 फरवरी को सामूहिक नकल पकड़ी गई थी। शिकायत के बाद एसटीएफ ने इस परीक्षा केंद्र पर छापा मार कर इंटरमीडिएट की फिजिक्स के पेपर में नकल कराने का खुलासा किया था। केंद्र व्यवस्थापक एवं प्रधानाचार्य योगेंद्र पाल सिंह के अलावा 17 आरोपियों को पकड़ा था। डीओईओएस प्रवीण मिश्रा ने चरथावल थाने में अगले रोज एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था। आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने जमानत अर्जी दाखिल कर कोर्ट में यह तर्क दिया कि कुछ आरोपियों को एसटीएफ ने खुड्डा के डॉ जाकिर हुसैन मेमोरियल इंटर कॉलेज से पूछताछ के लिए उठाया और उन्हें जनता इंटर कॉलेज बाढ़ से गिरफ्तार करना दर्शाया। इस संबंध में कोर्ट में खुड्डा कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज भी पेश की। मेरठ की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने सुनवाई के बाद अशहर नफीस उर्फ अख्तर, कमर इंतखाब, श्रीकांत शर्मा, तानसेन और अनिल कुमार की जमानत अर्जी मंजूर की। कोर्ट के आदेश पर उक्त पांचों आरोपी जेल से रिहा हो गए है।
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मुजफ्फरनगर। सामूहिक नकल के मामले में मेरठ की विशेष अदालत से आरोपी डॉ जाकिर हुसैन मेमोरियल इंटर कॉलेज खुड्डा के प्रबंधक कमर इंतखाब और उनके भाई अशहर नफीस उर्फ अख्तर सहित पांच आरोपियों को जमानत मिल गई। कोर्ट के आदेश पर पांचों आरोपी जेल से रिहा हो गए। इस मामले में नामजद 17 आरोपियों में से प्रधानाचार्य समेत 12 आरोपी अभी जेल में बंद है।
यूपी बोर्ड की परीक्षा में जनता इंटर कॉलेज बाढ़ में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर 22 फरवरी को सामूहिक नकल पकड़ी गई थी। शिकायत के बाद एसटीएफ ने इस परीक्षा केंद्र पर छापा मार कर इंटरमीडिएट की फिजिक्स के पेपर में नकल कराने का खुलासा किया था। केंद्र व्यवस्थापक एवं प्रधानाचार्य योगेंद्र पाल सिंह के अलावा 17 आरोपियों को पकड़ा था। डीओईओएस प्रवीण मिश्रा ने चरथावल थाने में अगले रोज एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था। आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने जमानत अर्जी दाखिल कर कोर्ट में यह तर्क दिया कि कुछ आरोपियों को एसटीएफ ने खुड्डा के डॉ जाकिर हुसैन मेमोरियल इंटर कॉलेज से पूछताछ के लिए उठाया और उन्हें जनता इंटर कॉलेज बाढ़ से गिरफ्तार करना दर्शाया। इस संबंध में कोर्ट में खुड्डा कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज भी पेश की। मेरठ की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने सुनवाई के बाद अशहर नफीस उर्फ अख्तर, कमर इंतखाब, श्रीकांत शर्मा, तानसेन और अनिल कुमार की जमानत अर्जी मंजूर की। कोर्ट के आदेश पर उक्त पांचों आरोपी जेल से रिहा हो गए है।
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