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ध्वस्त होगी महावीर चौक पर बनी अवैध मार्केट

Fri, 21 Sep 2018 01:05 AM IST
Updated Fri, 21 Sep 2018 01:05 AM IST
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ध्वस्त होगी महावीर चौक पर बनी अवैध मार्केट
ध्वस्त होगी महावीर चौक पर बनी अवैध मार्केट
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मुजफ्फरनगर। शहर में बेशकीमती जमीनों पर एमडीए से बिना नक्शा पास कराए महावीर चौक पर बनी अवैध निर्माण का मामला उजागर होने के बाद प्रशासन की नींद टूटी। महावीर चौक पर अवैध तरीके से बनाई गई मार्केट की पत्रावलियां खंगाली गई तो एमडीए के अफसरों के पास कोई जवाब नहीं मिला। एमडीए सचिव एवं एडीएम न्यायिक सियाराम मौर्य ने नोटिस जारी कर सात दिन में मार्केट ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए है।
शहर के मुख्य चौराहों और बेशकीमती भू खंडों पर मार्केट बनाकर करोड़ों के वारे-न्यारे करने का नया मामला खुला तो अफसरों के होश उड़ गए। महावीर चौक फ्लाईओवर के पास की जमीन पर प्रशासन ने सपा, बसपा और भाकियू संगठन को भवन आवंटित कर रखे हैं। भवन के पीछे की भूमि पर बीते छह माह में गुपचुप तरीके से 16 दुकानों की मार्केट बना दी गई। ऊपरी मंजिल पर निर्माण होता दिखाई दिया तो सुगबुगाहट होने लगी। बगैर नक्शे के अवैध रूप से मार्केट बनाने का मामला अमर उजाला ने प्रमुखता से उजागर किया। इसके बाद एमडीए के उपाध्यक्ष का भी कार्य देख रहे डीएम राजीव शर्मा ने मामले पर अधिकारियों से बातचीत की। मार्केट बनाने की पत्रावलियों में फर्जीवाड़ा सामने आया। मार्केट बनाने से पहले नक्शा पास के लिए कोई आवेदन हीं नहीं किया गया था। दक्षिणी सिविल लाइन के जिस सेक्टर में यह मार्केट बन रही थी उस सर्किल के जेई ने भी गंभीरता नहीं बरती। खानापूर्ति के लिए 16 दिसंबर को मार्केट निर्माण मालिक आलोक स्वरूप पुत्र विनोद स्वरूप के नाम अवैध निर्माण का नोटिस दिया गया। नोटिस का जवाब देने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर रखी गई। पूरी कार्रवाई कागजों में चलती रही, मगर एमडीए ने अवैध निर्माण नहीं रोका। मामले के पटाक्षेप के लिए मार्केट मालिकों की ओर से कंपाउंड जुर्माना लगाने का आवेदन किया गया। अड़ंगा यहीं फंस गया, क्योंकि जिस भूमि पर मार्केट बनाई गई, उस जमीन का स्वामित्व प्रस्तुत नहीं किया जा सका। पूरे प्रकरण में गोलमाल देख एमडीए कंपाउंड पर कोई निर्णय नहीं ले पाया और आवेदन निरस्त कर दिया गया। बावजूद इसके अवैध निर्माण कर बनी मार्केट अंतिम चरण में है। मामला सुर्खियां बनने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मार्केट को ध्वस्त करने का नोटिस जारी कर दिया है।
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जांच में भूमि का स्वामित्व नहीं मिला
मुजफ्फरनगर। एमडीए सचिव एवं एडीएम न्यायिक सियाराम मौर्य ने बताया कि महावीर चौक पर बनाई गई मार्केट का निर्माण अवैध पाया गया है। जांच में भूमि का स्वामित्व नहीं मिला और न ही नक्शा स्वीकृत कराया गया। मार्केट मालिक को सात दिन में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यदि एमडीए के मानकों और नियमों के अनुरुप पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गई तो मार्केट की सभी 16 दुकानों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा।
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