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शहर का चर्चित लक्ष्य हत्याकांड

Wed, 21 Feb 2018 12:32 AM IST
Updated Wed, 21 Feb 2018 12:32 AM IST
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शहर का चर्चित लक्ष्य हत्याकांड
लक्ष्य हत्याकांड में चार अभियुक्त दोषी करार
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मुजफ्फरनगर।
इंद्रा कॉलोनी के लक्ष्य हत्याकांड में अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई बुधवार यानि आज होगी। ढाई वर्ष पहले चारों लोगों ने दुकान न देने की रंजिश में पड़ोसी के इकलौते बेटे की अपहरण कर हत्या कर दी थी।

सिविल लाइन थाने पर इंद्रा कालोनी निवासी अरविंद कुमार शर्मा पुत्र श्यामलाल शर्मा ने आठ सितंबर 2015 को अपने 11 वर्षीय बेटे लक्ष्य की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बताया था कि बेटा लक्ष्य साइकिल लेकर घर से निकला था, मगर लौट कर नहीं आया। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। लक्ष्य शहर के एक पब्लिक स्कूल में कक्षा सात में पढ़ता था। पुलिस ने जांच पड़ताल की। जांच के दौरान पड़ोसी विपुल, विक्की के अलावा कपिल और पंकज के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने सभी को पकड़ कर पूछताछ की तो इन्होंने लक्ष्य की अपहरण कर गला घोंट कर हत्या करने का इकबाल किया। पुलिस ने 16 सितंबर 2015 को इनकी निशानदेही पर लक्ष्य के शव को रथेड़ी के जंगल से बरामद किया था। अभियुक्त विक्की की निशानदेही पर लक्ष्य की साइकिल भी उसके घर से बरामद की थी। डीजे का काम करने वाले विपुल ने बताया था कि पड़ोसी अरविंद की एक थी, जिसे वह लेना चाहता था, मगर अरविंद ने दुकान उसे न देकर किसी अन्य को दे दी थी। इसी रंजिश में उन्होंने अरविंद के इकलौते बेटे लक्ष्य का अपहरण कर हत्या करके शव को रथेड़ी के जंगल में जमीन में दबा दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव की अदालत संख्या-1 में हुई। एडीजीसी जितेंद्र कुमार त्यागी ने कोर्ट में नौ गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए मंगलवार को अभियुक्त विपुल, कपिल, पंकज और विक्की को लक्ष्य का अपहरण कर हत्या करने का दोषी करार दिया। इनमें से विपुल और विक्की तभी से जेल में बंद है, जबकि पंकज और कपिल को जमानत मिल गई थी। मंगलवार को दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया। सजा बुधवार यानि आज सुनाई जाएगी।
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