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कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद की पत्नी और बेटों के खिलाफ वारंट
ब्यूरो/अमर उजाला मुरादाबाद
Updated Fri, 08 Jan 2016 07:25 PM IST
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संभल जिला अस्पताल के पूर्व सीएमएस डा. जेपीएस यादव पर कथित तौर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने संभल निवासी कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद की पत्नी रुखसाना और बेटों व पुत्रवधु समेत आठ लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि आठ फरवरी तक सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करे। इससे पहले अदालत इस मामले में चार बार कैबिनेट मंत्री के परिजनों को तलब कर चुकी है। लेकिन आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।
मेरठ निवासी डा. जेपीएस यादव बिलारी सरकारी अस्पताल में तैनात हैं। इससे पहले वह संभल जिला अस्पताल में सीएमएस के पद पर तैनात रहे हैं। डा. जेपीएस यादव ने एसीजेएम प्रथम की अदालत में कैबिनेट मंत्री के परिजनों के खिलाफ वाद दायर किया था। जिसमें आरोप था कि जुलाई 2015 को चाचूनगला निवासी रघुपाल, निबौरा निवासी गिरीराज और दीपक निवासी ब्रह्मपुरी मेरठ के साथ वह बिलारी से सिरसी जा रहे थे। आरोप है कि कैबिनेट मंत्री के करीबी नेता शरीफ, कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद की पत्नी रुखसाना उनके बेटों सुहैल, फैज, शान और पुत्रवधु शाजिया, परहीर, एवं अयूब ने बिलारी से कुछ दूरी पर उनके ऊपर हमला बोल दिया। डाक्टर का आरोप है कि आरोपियों ने कार को ओवरटेक करके रास्ता रोक लिया और सभी आरोपियों ने मिलकर मारपीट कर दी। जान से मारने की धमकी थी। डाक्टर की ओर से वाद दायर होने के बाद कोर्ट ने सभी को तलब किया था। सात जनवरी को जब चौथी तारीख पर भी कोई नहीं आया तो कोर्ट ने सभी के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।
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मेरठ निवासी डा. जेपीएस यादव बिलारी सरकारी अस्पताल में तैनात हैं। इससे पहले वह संभल जिला अस्पताल में सीएमएस के पद पर तैनात रहे हैं। डा. जेपीएस यादव ने एसीजेएम प्रथम की अदालत में कैबिनेट मंत्री के परिजनों के खिलाफ वाद दायर किया था। जिसमें आरोप था कि जुलाई 2015 को चाचूनगला निवासी रघुपाल, निबौरा निवासी गिरीराज और दीपक निवासी ब्रह्मपुरी मेरठ के साथ वह बिलारी से सिरसी जा रहे थे। आरोप है कि कैबिनेट मंत्री के करीबी नेता शरीफ, कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद की पत्नी रुखसाना उनके बेटों सुहैल, फैज, शान और पुत्रवधु शाजिया, परहीर, एवं अयूब ने बिलारी से कुछ दूरी पर उनके ऊपर हमला बोल दिया। डाक्टर का आरोप है कि आरोपियों ने कार को ओवरटेक करके रास्ता रोक लिया और सभी आरोपियों ने मिलकर मारपीट कर दी। जान से मारने की धमकी थी। डाक्टर की ओर से वाद दायर होने के बाद कोर्ट ने सभी को तलब किया था। सात जनवरी को जब चौथी तारीख पर भी कोई नहीं आया तो कोर्ट ने सभी के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।
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