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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   UP: Rampur youth sentenced to twenty years imprisonment, Rs 25,000 fine for kidnapping and raping a minor girl

UP: रामपुर के युवक को बीस साल की कैद, 25 हजार का जुर्माना, नाबालिक लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म में सुनाई सजा

Thu, 09 May 2024 09:15 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 09 May 2024 09:15 AM IST
सार

नाबालिग युवती को अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को बीस साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उस पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो शैलेंद्र वर्मा की अदालत में हुई। 

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UP: Rampur youth sentenced to twenty years imprisonment, Rs 25,000 fine for kidnapping and raping a minor girl
अदालत। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी मिलक बादुल्ला निवासी सलमान को बीस साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मूंढापांडे क्षेत्र के गांव में रहने वाले पीड़िता के पिता ने 24 मई 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था।

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जिसमें कहा कि रामपुर जनपद के भोट थाना क्षेत्र के मिलक बादुल्ला निवासी सलमान उसकी चौदह साल बेटी को 19 मई की रात बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया था। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने सलमान के घर वालों से संपर्क किया और उन्हें घटना की जानकारी दी।
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जिस पर सलमान की मां और बहन ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी लड़की को वापस दिला देंगे। तुम कोई कार्रवाई मत करना। जिसके बाद 21 मई को पुनः पीड़िता के पिता ने सलमान के घर वालों से संपर्क किया तो सलमान के घर वाले झगड़ा करने लगे।
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जिसके बाद पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 28 मई को आरोपी सलमान के घर से पीड़िता को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या दो शैलेंद्र वर्मा की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक भूकन सिंह और अभिषेक भटनागर ने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने अदालत में आकर गवाही दी थी।

जिसमें उसने कहा कि सलमान उसे अपनी बातों में फंसा कर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।


अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सलमान को नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के आरोप में दोषी करार देते हुए उसे बीस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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