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गैंगस्टर एक्ट में तीन दोषियों को दो साल का कठोर करावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 10 Nov 2021 01:09 AM IST
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Two years rigorous imprisonment for three convicts in Gangster Act
मुरादाबाद। गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों को अदालत ने दो साल के कठोर कारावास के साथ प्रत्येक पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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थाना मैनाठेर में 6 अक्तूबर 2019 को प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था कि साइम पुत्र आकिल मियां, अजहर पुत्र बजरुद्दीन निवासी जयंतीपुर व भूरा उर्फ इकरार अली पुत्र बब्बू निवासी पलूपुरा थाना पाकबड़ा अपना गैंग बना कर लोगों से अनैतिक लाभ लेने के लिए उन्हें डराते धमकाते हैं और समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त हैं। उक्त मुकदमे की सुनवाई ए डी जे पांच शैलेन्द्र सचान की अदालत में की गई। अदालत ने तीनों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के दोषी पाते हुए उन्हें दो-दो साल के कठोर कारावास के साथ प्रत्येक पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने अदालत में पक्ष रखा।
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