फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   two years jail to accused of gengestor

गैंगस्टर एक्ट में दो आरोपियों को दो-दो साल का कठोर कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 30 Apr 2022 11:42 PM IST
विज्ञापन
two years jail to accused of gengestor
मुरादाबाद। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दो बदमाशों को दो- दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक बदमाश पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोनों को जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

मुगलपुरा थाने में तीन जनवरी 2019 को तत्कालीन थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें महफूज को गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी बनाया गया था। जबकि दूसरा मामला 20 जून 2004 को गलशहीद थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी मनोहर सिंह ने डबल फाटक निवासी कमल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दर्ज किया था। दोनों पर आरोप था कि वह अपना गैंग बनाकर अवैध रूप से भौतिक व आर्थिक धन लाभ प्राप्त करते हैं। आने-जाने वाले यात्रियों के साथ लूट की घटना को अंजाम देते हैं। इन मुकदमों की सुनवाई अपर जिला जज पंचम शैलेंद्र सचान की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने बताया कि आरोपियों ने अपने बचाव में कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है तथा उनके खिलाफ कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने दलील पेश कीं। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed