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Moradabad: दो बहनों से छेड़खानी करने वाले दोषी को सजा, दो साल जेल में रहेगा, कोर्ट ने दिया आदेश
Wed, 13 Mar 2024 02:19 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
Published by: मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 13 Mar 2024 02:19 PM IST
सार
दो बहनों से छेड़खानी करने वाले आरोपी को मुरादाबाद की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़ित परिवार ने वर्ष 2017 में केस दर्ज करवाया था।
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अदालत।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
काॅलेज से घर लौट रही दो सगी बहनों से बस में छेड़खानी करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पाकबड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना पाकबड़ा मे 18 सितंबर 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था।
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जिसमें उसने बताया था कि उसकी एक बहन बीएससी और दूसरी 11वीं कक्षा में पढ़ती है। दोनों बहनें कॉलेज की छुट्टी के बाद बस से घर लौट रही थीं। बस में सोनकपुर थाना क्षेत्र के अली नगर निवासी यशपाल भी सवार था। आरोप है कि उसने दोनों बहनों के साथ छेड़खानी की थी।
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इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में ले कर उसे जेल भेज दिया था। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट संख्या दो शैलेंद्र वर्मा की अदालत में की गई।
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विशेष लोक अभियोजक भूकन सिंह और अभिषेक भटनागर ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी यशपाल को छेड़खानी का दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा के साथ उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।