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Moradabad News: अपनी फर्म का जीएसटी में अवश्य ही रजिस्ट्रेशन कराएं व्यापारी

Sat, 06 Jun 2026 03:12 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sat, 06 Jun 2026 03:12 AM IST
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Traders must register their firms under GST.
कांठ। एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार के तहत जीएसटी पंजीयन विशेष जागरूकता अभियान के अंतर्गत नगर के मुख्य बाजार स्थित वैश्य धर्मशाला में राज्य कर विभाग के द्वारा आयोजित की गई गोष्ठी एवं व्यापारी संवाद कार्यक्रम में व्यापारियों को सरकार की कर संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही व्यापार का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने पर जोर दिया गया।
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शुक्रवार को इस दौरान उपायुक्त राज्य कर रंजीत कुमार ने व्यापारियों को यूपी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए बिनपा प्रीमियम के दस लाख के दुर्घटना बीमा, जीएसटी पंजीयन की प्रक्रिया, देश और प्रदेश के विकास योजनाओं में जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की सक्रियता, जीएसटी कर प्रणाली में सभी कार्य घर बैठे ऑनलाइन करने, वित्तीय संस्थानों और बैंकों से ऋण लेने की सुविधा और अवसर आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सहायक आयुक्त कुमार अंकित ने जीएसटी विभाग की कार्रवाई के भय से मुक्ति, पांच करोड़ तक के वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न आदि के बारे में बताया। अधिकारियों ने कहा कि व्यापारी जीएसटी में अपनी फर्म को अवश्य ही पंजीकृत कराएं। इसके अलावा व्यापारियों को कर संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गईं। व्यापारियों द्वारा अधिकारियों के समक्ष रखी गई समस्याओं का भी निस्तारण कराने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर गोष्ठी में राज्य कर अधिकारी प्रवीण कुमार, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री व कांठ अध्यक्ष निरूपम विश्नोई आदि सहित तमाम व्यापारी, अधिवक्ता एवं दुकानदार मौजूद रहे।
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