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छात्रा से छेड़खानी में तीन साल की कैद और 20 हजार जुर्माना की सजा
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रामपुर। घर में घुसकर छात्रा से छेड़खानी करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने सजा सुनाई है।
मामला मिलक कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है।
गांव निवासी एक ग्रामीण 15 अक्तूबर 2020 को मिलक कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर में घुसकर आरोपी ने उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी की। शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले की सुनवाई अवर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद रफी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने आरोपी नेत्रपाल उर्फ छत्रपाल को दोषी मानते हुए तीन साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अर्थदंड की धनराशि में से 80 फीसदी पीड़िता को दी जाए।
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मामला मिलक कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है।
गांव निवासी एक ग्रामीण 15 अक्तूबर 2020 को मिलक कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर में घुसकर आरोपी ने उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी की। शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले की सुनवाई अवर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद रफी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने आरोपी नेत्रपाल उर्फ छत्रपाल को दोषी मानते हुए तीन साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अर्थदंड की धनराशि में से 80 फीसदी पीड़िता को दी जाए।
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