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Moradabad News: चोरी के दोषी को तीन साल का कारावास
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मुरादाबाद। चोरी के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। मझाेला बुद्धि विहार निवासी गजराज सिंह ने 28 फरवरी 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने बताया कि वह अपने परिवार के साथ एक समारोह में 27 फरवरी की रात गए थे। अगले दिन आए तो घर में रखे सोने-चांदी के जेवर और अन्य समान चोरी हो चुका था।
इसके अलावा सम्राट अशोक नगर में कपड़े की दुकान करने वाले संतोष कुमार ने 14 जुलाई 2017 को दुकान में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बुद्धि विहार निवासी अशोक कुमार के घर भी चोरी की घटना हुई थी। पुलिस ने 31 अगस्त 2017 को मझोला के मिलन विहार निवासी अर्जुन को गिरफ्तार कर इन चोरी की घटनाओं का खुलासा किया था। आरोपी से चोरी का माल भी बरामद किया गया था।
इन मुकदमों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन विमल वर्मा की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों को आधार बनाते हुए आरोपी अर्जुन को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा के साथ उस पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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इसके अलावा सम्राट अशोक नगर में कपड़े की दुकान करने वाले संतोष कुमार ने 14 जुलाई 2017 को दुकान में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बुद्धि विहार निवासी अशोक कुमार के घर भी चोरी की घटना हुई थी। पुलिस ने 31 अगस्त 2017 को मझोला के मिलन विहार निवासी अर्जुन को गिरफ्तार कर इन चोरी की घटनाओं का खुलासा किया था। आरोपी से चोरी का माल भी बरामद किया गया था।
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इन मुकदमों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन विमल वर्मा की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों को आधार बनाते हुए आरोपी अर्जुन को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा के साथ उस पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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