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Moradabad News: धोखाधड़ी में पति-पत्नी समेत तीन को सजा

Tue, 22 Sep 2026 01:02 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Tue, 22 Sep 2026 01:02 AM IST
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Three people, including husband and wife, were sentenced for fraud.
मुरादाबाद। एसीजेएम-चार सांकेत मिश्रा की अदालत ने सोमवार के धोखाधड़ी और गबन के मामले में पति-पत्नी समेत तीन मुस्लिमों को दोषी करार देते हुए चार साल, 10 माह 15 दिन की सजा सुनाई है। मझोला थाना क्षेत्र के चाऊ की बस्ती निवासी मालती सिंह ने मझोला थाने में एक जुलाई 2020 को मझोला थाने में हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के चांदमेर निवासी धर्मपाल, उसकी पत्नी सुषमा और बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें मालती ने बताया कि आरोपियों ने जमीन दिलवाने के नाम पर उससे लाखों रुपये ले लिए थे लेकिन जमीन नहीं दिखाई थी। इस मामले की सुनवाई एसीजेएम-04 सांकेत मिश्रा की अदालत में चली थी। सोमवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों मुलजिम अशोक कुमार, सुषमा और धर्मपाल सिंह को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि तीन साल, चार माह और 15 दिन की सजा सुनाई है।
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