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Moradabad News: तैनाती न मिलने पर कोर्ट की शरण में गए ग्राम विकास अधिकारी

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 25 Jan 2026 02:41 AM IST
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The Village Development Officer went to court after not getting the posting.
मुरादाबाद। मूढ़ा पांडे ब्लाक क्षेत्र की ग्राम पंचायत रनियाठेर में गोशाला में अनियमितता के मामले में निलंबित ग्राम विकास अधिकारी अजय कुमार ने एक बार फिर कोर्ट की शरण ली। इस बार जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) के विरुद्ध उच्च न्यायालय के आदेश के अवमानना की रिट दायर की है।
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ग्राम विकास अधिकारी अजय कुमार को रनियाठेर गोशाला में अनियमितता के चलते विभागीय कार्यवाही के दौरान निलंबित किया गया था। निलंबन के बाद जब उनका पक्ष नहीं सुना गया तो निलंबन के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। जिस पर न्यायालय ने जिला विकास अधिकारी को बहाली तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को उन्हें तैनाती देने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद उन्हें बहाल तो किया गया लेकिन डीपीआरओ ने उन्हें अब तक तैनाती दी, जबकि न्यायालय ने 17 दिसंबर को एक माह के भीतर तैनाती देने के आदेश के साथ कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। इसलिए उन्होंने तैनाती न मिलने को लेकर पुनः उच्च न्यायालय की शरण ली है।
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इधर, जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) आलोक कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसका पालन किया गया है, कोर्ट ने 13 मार्च तक का समय दिया है, फिर भी यदि ग्राम विकास अधिकारी दोबारा उच्च न्यायालय गए तो जो भी जवाब मांगा जाएगा, वह दिया जाएगा।
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