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Moradabad News: धर्मस्थल के निर्माण के विवाद में तनाव
Fri, 03 Oct 2025 02:09 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
Updated Fri, 03 Oct 2025 02:09 AM IST
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ठाकुरद्वारा। गांव नंगलिया नारायण में दो समुदायों के बीच धर्मस्थल की मरम्मत के विवाद में तनातनी बनी हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 35 लोगों के खिलाफ शांतिभंग की आशंका में निरोधात्मक कार्रवाई कर रिपोर्ट एसडीएम कोर्ट में भेजी है।
गांव में कुछ दिन पहले हिंदू समुदाय के लोगों ने धर्मस्थल बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने पर उसकी मरम्मत का कार्य शुरू कराया था। जिसका दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध किया था। इस पर हिंदू समुदाय के लोग कोतवाली में पहुंचे और वहां अधिकारियों से कहा कि कोई नया निर्माण नहीं कर रहे हैं। अपने क्षतिग्रस्त धर्मस्थल की मरम्मत करना चाहते हैं। बाद में दोनों समुदायों के बीच वार्ता के बाद पुलिस ने हिंदू समुदाय को धर्मस्थल की मरम्मत की अनुमति दे दी थी लेकिन पुलिस का मानना है कि अभी भी दोनों समुदायों के बीच तनातनी बनी हुई है।
कभी भी झगड़ा होने से गांव का माहौल खराब हो सकता है और शांतिभंग हो सकती है। इसलिए पुलिस ने एक पक्ष के विकास उर्फ कालू आदि 20 और दूसरे पक्ष के इरफान आदि 10 लोगों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 126, 135 अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की है। चलानी रिपोर्ट एसडीएम कोर्ट में भेजी गई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर तलब किया है।
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गांव में कुछ दिन पहले हिंदू समुदाय के लोगों ने धर्मस्थल बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने पर उसकी मरम्मत का कार्य शुरू कराया था। जिसका दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध किया था। इस पर हिंदू समुदाय के लोग कोतवाली में पहुंचे और वहां अधिकारियों से कहा कि कोई नया निर्माण नहीं कर रहे हैं। अपने क्षतिग्रस्त धर्मस्थल की मरम्मत करना चाहते हैं। बाद में दोनों समुदायों के बीच वार्ता के बाद पुलिस ने हिंदू समुदाय को धर्मस्थल की मरम्मत की अनुमति दे दी थी लेकिन पुलिस का मानना है कि अभी भी दोनों समुदायों के बीच तनातनी बनी हुई है।
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कभी भी झगड़ा होने से गांव का माहौल खराब हो सकता है और शांतिभंग हो सकती है। इसलिए पुलिस ने एक पक्ष के विकास उर्फ कालू आदि 20 और दूसरे पक्ष के इरफान आदि 10 लोगों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 126, 135 अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की है। चलानी रिपोर्ट एसडीएम कोर्ट में भेजी गई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर तलब किया है।
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