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Moradabad News: युवती से दुष्कर्म में दोषी ममेरे भाई को दस साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 11 Apr 2024 03:22 AM IST
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Ten years imprisonment to the culprit for raping a girl
मुरादाबाद। अदालत ने लॉकडाउन में युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी ममेरे भाई को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद की सजा सुनाई है जबकि 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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कटघर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने 21 मई 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पीड़िता ने बताया था कि वह पाकबड़ा क्षेत्र के गांव में रहने वाले अपने मामा के घर गई थी। उस वक्त लॉकडाउन लागू होने के कारण आने जाने पर पाबंदी लगी थी। जिस कारण 14 मई की सुबह करीब चार पांच बजे युवती को उसका ममेरा भाई उसे बाइक से छोड़ने उसके घर जा रहा था। युवती ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए आरोपी उसे जंगल के रास्ते लेकर जा रहा था। रास्ते में उसने बाइक रोक दी और छेड़खानी शुरू कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया था। पीड़िता किसी तरह अपनी बड़ी बहन के घर पहुंची और घटना की जानकारी दी। पीड़िता ने अपनी बहन के साथ ही पिता को घटना की जानकारी दी थी। तब पीड़िता के पिता ने आरोपी के घर पहुंचकर उसकी शिकायत की थी।
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आरोप है कि आरोपी के पिता ने पीड़िता के पिता के साथ अभद्रता की थी। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या दो शैलेंद्र वर्मा की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर और भूकन सिंह ने बताया कि अदालत में पीड़िता ने आकर आपबीती बताते हुए घटना की पुष्टि की थी। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी ममेरे भाई राम किशन को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर बारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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