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Moradabad: राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ सम्मन जारी, हाजी रिजवान कुरैशी को मिली जमानत

Mon, 26 Sep 2022 09:07 PM IST
अनुराग सक्सेना संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Published by: अनुराग सक्सेना Updated Mon, 26 Sep 2022 09:07 PM IST
सार

राज्यसभा सांसद एवं शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त गलशहीद थाने में केस दर्ज किया गया था।

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Summons issued against Imran Pratapgarhi Haji Rizwan Qureshi gets bail
इमरान प्रतापगढ़ी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कांग्रेस नेता हाजी रिजवान कुरैशी आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सोमवार को अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए जमानत दे दी। इस मामले में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ अदालत ने सम्मन जारी किया है।

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राज्यसभा सांसद एवं शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त गलशहीद थाने में केस दर्ज किया गया था। इसमें इमरान प्रतापगढ़ी, हाजी रिजवान कुरैशी, फैजान समेत नौ लोगों को नाजमद किया गया था। आचार संहिता उल्लंघन, रुपये देकर भीड़ एकत्र करने, पुलिस कार्य में बाधा उत्पंन करने और समय समाप्त होने के बाद भी जुलूस निकालने के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चल रही है।
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सोमवार को कांग्रेस के नेता हाजी रिजवान कुरैशी ने जमानत प्रार्थना पत्र अदालत में अपने वकील के माध्यम से प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि अदालत ने बहस सुनने के बाद आरोपी रिजवान कुरैशी को जमानत पर रिहा कर दिया है। साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ सम्मन जारी किया गया है।

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