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राज्य सभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ सम्मन जारी, हाजी रिजवान कुरैशी को मिली जमानत

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 27 Sep 2022 01:00 AM IST
सार

कांग्रेस के नेता हाजी रिजवान कुरैशी आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सोमवार को अदालत में हाजिर हुए। हालांकि उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि अदालत ने बहस सुनने के बाद आरोपी रिजवान कुरैशी को जमानत पर रिहा कर दिया है साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ समन जारी कर दिए गए हैं।

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summon issued to imran pratapgari

विस्तार

मुरादाबाद। कांग्रेस के नेता हाजी रिजवान कुरैशी आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सोमवार को अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया। जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए जमानत दे दी। इस मामले में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ अदालत ने समन जारी किए जा चुके हैं।
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राज्यसभा सांसद एवं शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर मुरादाबाद लोक सभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त गलशहीद थाने में केस दर्ज किया गया था। इसमें इमरान प्रतापगढ़ी, हाजी रिजवान कुरैशी, फैजान समेत नौ लोगों को नामजद किया गया था। आचार संहिता उल्लंघन, रुपये देकर भीड़ एकत्र करने, पुलिस कार्य में बाधा उत्पन्न करने और समय समाप्त होने के बाद भी जुलूस निकालने के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चल रही है। सोमवार को कांग्रेस के नेता हाजी रिजवान कुरैशी ने जमानत प्रार्थनापत्र अदालत में अपने वकील के माध्यम से प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि अदालत ने बहस सुनने के बाद आरोपी रिजवान कुरैशी को जमानत पर रिहा कर दिया है साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ समन जारी कर दिए गए हैं।
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