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वैक्सीन लगवाने पर छात्रों को मिलेगा दो दिन का अवकाश
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कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने पर शासन द्वारा जारी दिशा निर्देेशों के क्रम में जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। स्कूल कॉलेजों को टीकाकरण कराने वाले छात्रों को दो दिन का अवकाश देना होगा।
जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि स्कूल कालेजों, दुकान, मंडी स्थल और दुकानों के गेट पर कोविड हेल्पलाइन बनानी होगी। जहां सैनिटाइजेशन के बाद ही प्रवेेश मिलेगा। व्यापार मंडल से संपर्क कर नो मास्क नो सामान की व्यवस्था बाजारों में बनवाने के लिए अधिकारियों से कहा गया है। राशन और अन्य दुकानों के बाहर गोले बनाकर सामाजिक दूरी बनाए रखने की व्यवस्था की है।
स्कूल कालेजों को निर्देश है कि कोरोना का टीका लगवाने वाले छात्रों को दो दिन का अवकाश दिया जाए। मंडी समिति सचिव से कहा गया है कि वह सब्जी मंडी में भीड़ जमा न होने दें। वहां भारी ट्रक आदि सुबह चार से आठ बजे के बीच ही भेजे जाएं। यदि आवश्यक हो तो मंडी को भीड़ वाले स्थान से दूसरे स्थान पर भी स्थानांतरित किया जा सके। होटल, रेस्टोरेंट के बाहर भी कोविड हेल्प लाइन बनाई जाएगी।
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यदि जिले में एक हजार से अधिक एक्टिव केस होते हैं तो आई टी और आईटीईएस से संबंधित निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था सहित कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रात 10 से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
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जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि स्कूल कालेजों, दुकान, मंडी स्थल और दुकानों के गेट पर कोविड हेल्पलाइन बनानी होगी। जहां सैनिटाइजेशन के बाद ही प्रवेेश मिलेगा। व्यापार मंडल से संपर्क कर नो मास्क नो सामान की व्यवस्था बाजारों में बनवाने के लिए अधिकारियों से कहा गया है। राशन और अन्य दुकानों के बाहर गोले बनाकर सामाजिक दूरी बनाए रखने की व्यवस्था की है।
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स्कूल कालेजों को निर्देश है कि कोरोना का टीका लगवाने वाले छात्रों को दो दिन का अवकाश दिया जाए। मंडी समिति सचिव से कहा गया है कि वह सब्जी मंडी में भीड़ जमा न होने दें। वहां भारी ट्रक आदि सुबह चार से आठ बजे के बीच ही भेजे जाएं। यदि आवश्यक हो तो मंडी को भीड़ वाले स्थान से दूसरे स्थान पर भी स्थानांतरित किया जा सके। होटल, रेस्टोरेंट के बाहर भी कोविड हेल्प लाइन बनाई जाएगी।
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यदि जिले में एक हजार से अधिक एक्टिव केस होते हैं तो आई टी और आईटीईएस से संबंधित निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था सहित कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रात 10 से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।