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सपा विधायक आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी
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मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक नवाब जान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बरी हो गए। एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। फैसला आने के बाद विधायक बोले ये न्याय की जीत हुई है।
ठाकुरद्वारा थाने में उप निरीक्षक अमित शर्मा ने 11 मार्च 2017 को सपा विधायक नवाब जान के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था। जिसमें आरोप लगाया था कि नवाब जान चुनाव जीतने के बाद अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकालकर अपने घर पहुंचे थे। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मुकदमा सुनवाई के लिए मुरादाबाद की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चला। जिसमें दोनों पक्ष की ओर से गवाही और बहस पूरी हुई। मुकदमे में शाम पौने सात बजे तक अदालत ने अपना 22 पन्नों का फैसला सुनाया। जिसमें अदालत ने माना कि नवाब जान के खिलाफ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं हुआ जिससे उन पर आरोप साबित हो। साक्ष्य के अभाव में नवाब जान के खिलाफ कोई आरोप साबित न होने की दशा में उन्हें मुकदमे से बरी कर दिया गया। फैसला आने के बाद सपा विधायक ने कहा कि ये न्याय की जीत हुई है।
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ठाकुरद्वारा थाने में उप निरीक्षक अमित शर्मा ने 11 मार्च 2017 को सपा विधायक नवाब जान के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था। जिसमें आरोप लगाया था कि नवाब जान चुनाव जीतने के बाद अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकालकर अपने घर पहुंचे थे। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मुकदमा सुनवाई के लिए मुरादाबाद की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चला। जिसमें दोनों पक्ष की ओर से गवाही और बहस पूरी हुई। मुकदमे में शाम पौने सात बजे तक अदालत ने अपना 22 पन्नों का फैसला सुनाया। जिसमें अदालत ने माना कि नवाब जान के खिलाफ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं हुआ जिससे उन पर आरोप साबित हो। साक्ष्य के अभाव में नवाब जान के खिलाफ कोई आरोप साबित न होने की दशा में उन्हें मुकदमे से बरी कर दिया गया। फैसला आने के बाद सपा विधायक ने कहा कि ये न्याय की जीत हुई है।
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