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जिले में 17 फरवरी तक धारा 144 लागू
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मुरादाबाद। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने 17 फरवरी तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान
5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रुप में एक स्थान पर एकत्रित नही होंगे। अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार के नए धार्मिक कार्यों, जुलूस,शोभायात्रा आदि का आयोजन नही किया जाएगा। व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन पर ईट, पत्थर आदि के टुकड़ों को जमा नही किया जायेगा।
किसी भी व्यक्ति द्वारा इस अवधि में पडने वाले किसी भी पर्व के अवसर पर कोई नई परंपरा को कायम नही करेगा और न ही किसी को नई परंम्परा कायम नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति द्वारा भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने संबंधित कोई पोस्ट नही करेगा। ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि उसे तत्काल डिलीट कराते हुए संबंधित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित करेगा।
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5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रुप में एक स्थान पर एकत्रित नही होंगे। अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार के नए धार्मिक कार्यों, जुलूस,शोभायात्रा आदि का आयोजन नही किया जाएगा। व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन पर ईट, पत्थर आदि के टुकड़ों को जमा नही किया जायेगा।
किसी भी व्यक्ति द्वारा इस अवधि में पडने वाले किसी भी पर्व के अवसर पर कोई नई परंपरा को कायम नही करेगा और न ही किसी को नई परंम्परा कायम नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति द्वारा भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने संबंधित कोई पोस्ट नही करेगा। ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि उसे तत्काल डिलीट कराते हुए संबंधित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित करेगा।
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