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Sambhal: सांसद को मकान के अवैध निर्माण मामले में एक सप्ताह का समय और मिला, जानें पूरा मामला

Thu, 16 Jan 2025 09:09 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 16 Jan 2025 09:09 PM IST
सार

बृहस्पतिवार को सांसद के अधिवक्ता ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। सांसद के दीपा सराय स्थित मकान का निर्माण अवैध माना गया है, नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

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Sambhal MP gets one more week s time in illegal construction of house case
जियाउर्रहमान बर्क, सांसद संभल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सपा के संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क को उनके दीपा सराय में स्थित मकान के अवैध निर्माण मामले में एसडीएम कोर्ट से एक सप्ताह का समय और दिया गया है। 23 जनवरी को यदि साक्ष्य और जवाब सांसद की ओर से दाखिल नहीं किया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी। सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र देकर एक सप्ताह का समय दिए जाने का आग्रह किया था। जिसको एसडीएम द्वारा स्वीकार किया गया और 23 जनवरी की तिथि सुनवाई के लिए तय कर दी है।

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नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिना अनुमति निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि दीपा सराय में जो मकान का निर्माण कार्य चल रहा है उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इसमें 17 जनवरी का समय तय किया गया था। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई और एक सप्ताह का समय और सांसद को दिया गया है। 

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सांसद के अधिवक्ता ने कहा कि जिस मकान के नाम नोटिस जारी किया गया है वह पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के नाम दर्ज है। नियमानुसार वह मकान अब पूर्व सांसद के बेटे ममलुकुर्रहमान बर्क के नाम दर्ज किया जाना है। इसलिए दस्तावेज एकत्र किए जा रहे हैं। जिससे जवाब के साथ साक्ष्य भी एकत्र किए जा सकें। सांसद के अधिवक्ता ने बताया कि सांसद की बैनामी संपत्ति अलग है।

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