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सीटों की संख्या में बदलाव नहीं, पर बदल जाएगा आरक्षण
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मुरादाबाद। जिले के आठ ब्लॉक प्रमुख के आठ पदों में चार पद आरक्षित किए गए हैं। आरक्षित सीटों की संख्या में बदलाव नहीं हुआ है लेकिन नए ब्लॉकवार आरक्षण बदलना लगभग तय है।
देर रात शासन द्वारा जारी ब्लॉक प्रमुख पदों के आठ पदों में चार पद आरक्षित किए गए। इनमें एक पद एससी महिला, एक ओबीसी महिला एक पद सामान्य महिला के अलावा एक पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। चार ब्लॉक अनारक्षित हैं लेकिन कौन सा ब्लॉक किस श्रेणी में आएगा इसका निर्धारण जिला प्रशासन स्तर पर होगा। इसके अलावा ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य पद का आरक्षण भी स्थानीय स्तर पर प्रशासन करेगा।
ब्लॉक प्रमुख पद पर सीटों की संख्या में बदलाव नहीं
बृहस्पतिवार रात अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी ब्लॉक प्रमुख पद के आरक्षित सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब भी आठ में से चार सीटें आरक्षित की गई है जबकि फरवरी में जारी आरक्षण के अनुसार भी जिले में ब्लॉक प्रमुख के चार पद आरक्षित थे। इसलिए आरक्षित सीटों की संख्या पहले की तरह है इसमें कोई बदलाव नही है।
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पर बदल जाएगा ब्लॉकों का आरक्षण
दो मार्च को प्रशासन द्वारा ब्लॉक वार आरक्षण सूची भी जारी कर दी थी। इसमें भगतपुर टांडा को एससी महिला, ठाकुर द्वारा ब्लॉक को पिछड़ा वर्ग महिला ,छजलैट ब्लॉक को सामान्य महिला और मूढापांडे ब्लॉक को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। जबकि मुरादाबाद, डिलारी ,कुंदरकी अनारक्षित श्रेणी में थे। आरक्षण की नई व्यवस्था के अनुसार अब 2015 को आधार मानकर आरक्षण होना है ऐसे में दो मार्च को प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार ब्लॉक में आरक्षण बदल सकता है यानि अनारक्षित वाले ब्लॉक आरक्षित हो सकते हैं और आरक्षित वाले अनारक्षित में जा सकते हैं।
दो मार्च को जारी ब्लॉक प्रमुख पद के आरक्षण में स्थिति
- एससी महिला -भगतपुर टांडा
- पिछड़ा वर्ग महिला- ठाकुरद्वारा
- सामान्य महिला -छजलैट
- पिछड़ा वर्ग - मूंढ़ापांडे
- अनारक्षित - मुरादाबाद, डिलारी, कुंदरकी, बिलारी
नई व्यवस्था से आरक्षण संबंधी शासनादेश देर रात मिल गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण में बदलाव हुआ है। अब ये महिला के लिए आरक्षित हो गया है। ब्लॉक प्रमुख और अन्य पदों पर शासनादेश के अनुसार आरक्षण तय किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी के नेेतृत्व में कमेटी का गठन हुआ है। शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसे पूरा किया जाएगा।
राजेश कुमार सिंह, डीपीआरओ
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देर रात शासन द्वारा जारी ब्लॉक प्रमुख पदों के आठ पदों में चार पद आरक्षित किए गए। इनमें एक पद एससी महिला, एक ओबीसी महिला एक पद सामान्य महिला के अलावा एक पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। चार ब्लॉक अनारक्षित हैं लेकिन कौन सा ब्लॉक किस श्रेणी में आएगा इसका निर्धारण जिला प्रशासन स्तर पर होगा। इसके अलावा ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य पद का आरक्षण भी स्थानीय स्तर पर प्रशासन करेगा।
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ब्लॉक प्रमुख पद पर सीटों की संख्या में बदलाव नहीं
बृहस्पतिवार रात अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी ब्लॉक प्रमुख पद के आरक्षित सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब भी आठ में से चार सीटें आरक्षित की गई है जबकि फरवरी में जारी आरक्षण के अनुसार भी जिले में ब्लॉक प्रमुख के चार पद आरक्षित थे। इसलिए आरक्षित सीटों की संख्या पहले की तरह है इसमें कोई बदलाव नही है।
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पर बदल जाएगा ब्लॉकों का आरक्षण
दो मार्च को प्रशासन द्वारा ब्लॉक वार आरक्षण सूची भी जारी कर दी थी। इसमें भगतपुर टांडा को एससी महिला, ठाकुर द्वारा ब्लॉक को पिछड़ा वर्ग महिला ,छजलैट ब्लॉक को सामान्य महिला और मूढापांडे ब्लॉक को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। जबकि मुरादाबाद, डिलारी ,कुंदरकी अनारक्षित श्रेणी में थे। आरक्षण की नई व्यवस्था के अनुसार अब 2015 को आधार मानकर आरक्षण होना है ऐसे में दो मार्च को प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार ब्लॉक में आरक्षण बदल सकता है यानि अनारक्षित वाले ब्लॉक आरक्षित हो सकते हैं और आरक्षित वाले अनारक्षित में जा सकते हैं।
दो मार्च को जारी ब्लॉक प्रमुख पद के आरक्षण में स्थिति
- एससी महिला -भगतपुर टांडा
- पिछड़ा वर्ग महिला- ठाकुरद्वारा
- सामान्य महिला -छजलैट
- पिछड़ा वर्ग - मूंढ़ापांडे
- अनारक्षित - मुरादाबाद, डिलारी, कुंदरकी, बिलारी
नई व्यवस्था से आरक्षण संबंधी शासनादेश देर रात मिल गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण में बदलाव हुआ है। अब ये महिला के लिए आरक्षित हो गया है। ब्लॉक प्रमुख और अन्य पदों पर शासनादेश के अनुसार आरक्षण तय किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी के नेेतृत्व में कमेटी का गठन हुआ है। शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसे पूरा किया जाएगा।
राजेश कुमार सिंह, डीपीआरओ