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मुरादाबाद: अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामले में अजहर खां की जमानत खारिज, आजम खां समेत ये हैं आरोपी

Thu, 21 Apr 2022 06:06 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 21 Apr 2022 06:06 PM IST
सार

मुरादाबाद में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आरोपी रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खां की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी अजहर ने 16 मार्च को अदालत में आत्मसमर्पण किया था।

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Rampur Municipality Chairman s bail rejected in case of indecent remarks on actress Jayaprada
जयाप्रदा - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

रामपुर की पूर्व सांसद व अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी रामपुर के पूर्व चेयरमैन की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। पूर्व चेयरमैन ने 16 मार्च को अदालत में समर्पण कर दिया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।

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यह था मामला
30 जून 2019 में मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में मोहम्मद आरिफ ने सम्मान समारोह आयोजित किया था। जिसमें शामिल होने के लिए रामपुर के सपा विधायक व पूर्व मंत्री आजम खां, स्वार के सपा विधायक अब्दुल्ला आजम, मुरादाबाद के सपा सांसद डॉ. एसटी हसन, फिरोज खान व रामपुर नगर पालिका (नपा) के पूर्व अध्यक्ष अजहर खां आए थे। जहां इन सभी पर आरोप लगा था कि इन्होंने रामपुर की पूर्व सांसद व अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस मुकदमें में आरोपी अजहर खां पुत्र अजीज खां निवासी गंज रामपुर पुलिस की गिरफ्त से  शुरुआत से ही बाहर थे।
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अजहर के खिलाफ 23 अगस्त 2020 को अदालत ने कुर्की आदेश जारी कर दिया था। 16 मार्च को अजहर खां अपने वकील फजीहउल्ला खान के जरिए एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में आत्मसमर्पण के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद आरोपी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि गुरुवार को अजहर खां की ओर से उनके वकील ने जमानत अर्जी अदालत में दाखिल की। जिस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष एवं आरोपी की ओर से बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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