आजम खां को राहत: जिस मामले में रद्द हुई थी विधानसभा सदस्यता, उसमें कोर्ट ने किया बरी, क्या बहाल होगी विधायकी?
अमर उजाला ब्यूरो, रामपुर
Published by: आकाश दुबे
Updated Wed, 24 May 2023 01:24 PM IST
सार
बुधवार को मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आजम खां को नफरती भाषण देने के आरोप से मुक्त कर दिया है।
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सपा नेता आजम खां
- फोटो : फाइल फोटो