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Moradabad: धड़ल्ले से नाबालिग दौड़ा रहे वाहन, छह माह में कोई चालान नहीं, परिवहन विभाग के असफर बन रहे अंजान

Sat, 13 Jul 2024 04:01 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Sat, 13 Jul 2024 04:01 PM IST
सार

मुरादाबाद में अफसरों की लापरवाही के कारण नाबालिग चालक फर्राटा भर रहे हैं। इससे हादसे होने का खतरा बढ़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधकों को भी इसके बारे में सूचित किया जाएगा। 

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Moradabad: Minors driving vehicles recklessly, no challan six months, transport department officials unaware
मुरादाबाद में नाबालिग चला रहे वाहन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुरादाबाद में परिवहन विभाग की ढिलाई के कारण सड़कों पर नाबालिग फर्राटे से वाहन चला रहे हैं। बीते छह माह में परिवहन विभाग ने नाबालिगों के वाहन चलाने व रेड लाइट जंप करने में एक भी चालान नहीं किया है, जबकि स्कूल, कॉलेजों के बाहर व सड़कों पर रोज सैकड़ों नाबालिग वाहन चलाते दिख रहे हैं।

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इसके बाद भी परिवहन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा अभियान चलाकर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का दावा किया जाता है।
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हर महीने सड़क सुरक्षा की बैठक होती हैं। इसमें परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा की जाती है, लेकिन परिवहन विभाग की मुस्तैदी का अंदाजा इस बार से लगाया जा सकता है कि छह महीने में नाबालिगों के वाहन चलाने पर एक भी चालान नहीं किया गया है, जबकि सैकड़ों नाबालिग प्रतिदिन सड़कों पर फर्राटा भरते नजर आते हैं। 
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वहीं रेड लाइट जंप करने के मामलों में भी परिवहन विभाग के अधिकारी छह माह में एक भी चालान नहीं कर सके हैं। छोटे से लेकर बड़े वाहन चालक खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

एक साल के भीतर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में सिर्फ 11 चालान किए हैं। इससे परिवहन विभाग की सक्रियता का साफ पता चलता है।

नाबालिग के वाहन चलाने पर 25 हजार जुर्माने का प्रावधान

परिवहन विभाग के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाहन चलाने पर वाहन स्वामी या अभिभावक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अभिभावक या वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है।

12 माह के लिए वाहन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। नाबालिग का 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बन सकेगा। 

वाहन चलाते समय जो लोग बिना डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) के पकड़े जाते हैं, उनका चालान कर दिया जाता है। इसमें नाबालिग समेत सभी लोग आते हैं। हर महीने 110 से अधिक चालान किए जा रहे हैं। - आनंद निर्मल, एआरटीओ (प्रवर्तन)

यातायात पुलिस ने सात दिन में किए 114 चालान

परिवहन विभाग ने भले ही छह माह में नाबालिगों के वाहन चलाने पर कोई चालान न किया हो लेकिन यातायात पुलिस ने सात दिन में 114 वाहनों के चालान किए हैं। शुक्रवार को भी 50 वाहनों का चालान किया गया है।



टीआई अनुराधा सिंघल ने बताया कि पांच जुलाई से विशेष अभियान शुरू किया गया था। ऐसे वाहन चेक किए गए, जिन्हें नाबालिग चला रहे थे। अब तक 117 वाहनों का चालान किया गया।

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