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Moradabad: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को बीस साल की कैद, 2016 में दिया था वारदात को अंजाम
Tue, 20 Dec 2022 05:33 PM IST
अनुराग सक्सेना
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Tue, 20 Dec 2022 05:33 PM IST
सार
मैनाठेर थानाक्षेत्र के गांव निवासी एक ग्रामीण ने 21 दिसंबर 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी 20 दिसंबर की सुबह करीब छह बजे शौच के लिए जंगल गई थी। काफी देर तक भी वह वापस नहीं आई। किशोरी को पुलिस ने 15 दिन बाद बरामद किया था।
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- फोटो : google
विस्तार
मैनाठेर के छह साल पुराने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने मुलजिम को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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मैनाठेर थानाक्षेत्र के गांव निवासी एक ग्रामीण ने 21 दिसंबर 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी 20 दिसंबर की सुबह करीब छह बजे शौच के लिए जंगल गई थी। काफी देर तक भी वह वापस नहीं आई। इसके बाद पिता और अन्य परिजन किशोरी की तलाश में जुट गए थे। तब गांव के ही दो व्यक्तियों ने बताया कि उसकी बेटी को नासिर निवासी महमूदपुर माफी बाइक पर बैठाकर अपने साथ कहीं ले जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की की तलाश शुरू कर दी थी।
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किशोरी को पुलिस ने 15 दिन बाद बरामद किया था। नाबालिग लड़की ने अपने बयानों में बताया कि नासिर ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी नासिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया था।
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इस मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता एवं भूकन सिंह ने बताया कि अदालत ने नाबालिग लड़की के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर नासिर को दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।