फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Miner's rapist found guilty by court

नाबालिग के बलात्कारी को चौदह साल जेल

Sat, 17 Oct 2015 02:31 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला मुरादाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला मुरादाबाद Updated Sat, 17 Oct 2015 02:31 AM IST
विज्ञापन
Miner's rapist found guilty by court
नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में अदालत ने एक अभियुक्त को चौदह साल कैद की सजा सुनाई है। इस करतूत में उसकी मदद करने वाले को भी अदालत ने सात साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने बलात्कारी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि से 35 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर पीड़िता को देने के आदेश अदालत ने दिए हैं।
विज्ञापन




मोबीन पुत्र यासीन निवासी मुख्तयारपुर थाना कांठ पर आरोप था कि 14 दिसंबर 2009 को थाना क्षेत्र के ही निवासी एक व्यक्ति की 13 वर्ष की बेटी को वह बहला फुसलाकर ले गया था। उसके साथ बलात्कार किया गया था। काफी ढूंढने के बाद जब नाबालिग घर वालों को मिली तो उसने पूरा प्रकरण बताया।
विज्ञापन



पिता की तहरीर पर थाना कांठ में मुकदमा दर्ज किया गया था। पूरे प्रकरण में उसका साथी आसिम पुत्र इकरामुद्दीन निवासी वेगराजपुर थाना नहटौर बिजनौर भी लिप्त था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। शुकव्रार को एफटीसी प्रथम में मामले की सुनवाई हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन



संयुक्त निदेशक अभियोजन रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर नाबालिग के अपहरण में न्यायालय ने आसिम को दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि बलात्कार का दोषसिद्घ होने पर मोबीन को 14 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed